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    Home»हिमाचल प्रदेश»सोलन»विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत गठित समितियों की बैठकें आयोजित
    सोलन

    विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत गठित समितियों की बैठकें आयोजित

    By Himachal VartaJune 9, 2026
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    सोलन ( हिमाचल वार्ता न्यूज) अतिरिक्त उपायुक्त सोलन राहुल जैन की अध्यक्षता में गत दिवस अनुसूचित जाति, जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत गठित ज़िला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति, प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत बैठक, दिव्यांगजन अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2016 के अंतर्गत गठित ज़िला स्तरीय समिति तथा राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के अंतर्गत गठित स्थानीय स्तरीय समिति की बैठकों का आयोजन किया गया।
    राहुल जैन ने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम का उद्देश्य अनुसूचित जाति समुदाय को योजनाओं का लाभ पहुंचाना है ताकि उनका आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक उत्थान सुनिश्चित बनाना है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत ज़िला में गत वर्षों में 105 मामले प्राप्त हुए है जिनमें से 47 मामले विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं। उन्होंने कहा कि गत वर्षों में 76 मामलों में 105 पीड़ितों को 72.16 लाख रुपए की सहायता राशि उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को शेष मामलों को शीघ्र निपटारा करने के निर्देश भी दिए।
    उन्होंने सम्बन्धित विभागों को अनुसूचित जाति, जनजाति अधिनियम, 1989 के विषय पर समय-समय पर जागरूकता शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए।
    राहुल जैन ने प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम बैठक की समीक्षा करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए कि समय-समय पर स्कूलों का निरीक्षण करें। उन्होंने अधिकारियों को अल्पसंख्यक समुदायों के पात्र मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति से जोड़ने तथा कौशल विकास भत्ता योजना का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए ताकि पात्र लाभार्थियों तक योजना का लाभ पहुंच सके।
    उन्होंने कहा कि आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अधिवृद्धित सहायता योजना के अंतर्गत ज़िला एवं तहसील कल्याण कार्यालयों के माध्यम से पात्र एवं इच्छुक लाभार्थियों को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025-26 में अभी तक ज़िला में 15 लाभार्थियों को 87 लाख रुपए की राशि ऋण के रूप में प्रदान की जा चुकी है। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को पात्र लाभार्थियों को विश्वकर्मा योजना के बारे में जागरूक करने के निर्देश भी दिए।
    उपायुक्त ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की बैठक की समीक्षा करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र दिव्यांगजनों को आवश्यतानुसार सहायक उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए औपचारिकताएं पूर्ण करना सुनिश्चित बनाएं।
    मनमोहन शर्मा ने राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के अंतर्गत गठित स्थानीय स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को अधिनियम की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए जागरूकता शिविरों का आयोजन करने के निर्देश दिए।
    ज़िला कल्याण अधिकारी विवेक अरोड़ा ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया।
    अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बद्दी अशोक वर्मा, उप पुलिस अधीक्षक सोलन अशोक चौहान, ज़िला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास डॉ. पदम देव शर्मा, ज़िला कार्यक्रम अधिकारी स्वास्थ्य डॉ. गगन दीप, उप निदेशक उच्च शिक्षा गोपाल चंद सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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