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    Home»स्वास्थ्य»नगर परिषद पांवटा साहिब के वार्ड नम्बर 10 के अतिरिक्त तारू डांडा आंज, नघेता व भांटावाली ग्राम पंचायतों के कुछ क्षेत्र को कन्टेंमेंट जोन घोषित कर किया सील-डीएम
    स्वास्थ्य

    नगर परिषद पांवटा साहिब के वार्ड नम्बर 10 के अतिरिक्त तारू डांडा आंज, नघेता व भांटावाली ग्राम पंचायतों के कुछ क्षेत्र को कन्टेंमेंट जोन घोषित कर किया सील-डीएम

    By Himachal VartaAugust 27, 2020
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    नाहन। नगर परिषद पांवटा साहिब के वार्ड नम्बर 10 के अतिरिक्त तारू डांडा आंज, नघेता व भांटावाली ग्राम पंचायतों में कोरोना पॉजीटिव मामले आने के बाद जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने आज यहां आदेश जारी करते हुए वार्ड नम्बर 10 के देवी नगर में स्थित शिवानंद शर्मा के घर कोे कन्टेंमेंट जोन घोषित किया है तथा वार्ड नम्बर 10 के शेष क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है।
    इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत तारूडांडा आंज के वार्ड नम्बर- 1 में स्थित भरत सिंह के घर व क्लीनिक को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया है तथा ग्राम पंचायत तारूडांडा आंज के वार्ड नम्बर 1 के शेष क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है।
    इसी तरह ग्राम पंचायत नघेता के वार्ड नम्बर-1 में स्थित उपेद्र सिंह के घर व क्लीनिक को कन्टेंमेंट जोन घोषित किया है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत नघेता के वार्ड नम्बर 1 के शेष क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया है।
    ग्राम पचंायत भांटावाली के यमुना विहार कॉलोनी भूपपूर के वार्ड नम्बर- 1 में स्थित भावानंद शर्मा के घर को कन्टेंमेंट जोन घोषित किया गया है तथा ग्राम पंचायत भाटावाली के वार्ड नम्बर 1 के शेष क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया है।
    कन्टेनमेंट जोन में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर लोगों के एक ही स्थान पर इक्कठा होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा तथा उन्हें अपने घरों में ही रहना होगा। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जलूस, कार्यशाला, सामुदायिक या धार्मिक आयोजन नही करेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेगी। कन्टेंमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर-द्वार तक संबंधित वार्ड के पार्षद की सहायता से की जाएगी और ग्राम पंचायतों में संबंधित पंचायतों के प्रधान व उप प्रधान की सहायता से की जाएगी। आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा और सरकार के अन्य सभी दिशा निर्देशों का पालन भी करना होगा।
    यह आदेश मजिस्ट्रियल ड्यूटी, पुलिस कर्मियों, अधिकारियों तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे अधिकृत व्यक्तियों वाहनों तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुडें कर्मियों पर लागू नहीं होगे। सील किए गए क्षेत्र में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद पावंटा साहिब व ग्राम पंचायतों में बीडीओ पांवटा साहिब द्वारा समय-समय पर सेनिटाइजेशन कि जाएगी।
    उन्होने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्ध आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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