शिमला। प्रदेश सरकार ने हिमाचल के केवल 18-धर्मशाला व 55-पच्छाद (अ.जा.) विधान सभाओं के पंजीकृत मतदाताओं के लिए 21 अक्तूबर, 2019 (सोमवार) को मतदान के दिन राजपत्रित अवकाश घोषित किया है। यह राजपत्रित अवकाश हिमाचल प्रदेश के 18-धर्मशाला व 55-पच्छाद के लिए वहां हो रहे उप-चुनावों के संदर्भ में घोषित किया गया है।
यह अवकाश हिमाचल प्रदेश में स्थित सभी सरकारी/गैर सरकारी कर्मचारियों और बोर्ड, निगम व शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों एवं औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत, हिमाचल के पंजीकृत मतदाताओं को उनके मतदान के अधिकार का उपयोग करने के लिए किया गया है। यह अवकाश नैगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा-25 के अंतर्गत विशेष सवेतनिक अवकाश होगा तथा यह प्रावधान दैनिक भोगी कर्मचारियों के लिए भी लागू होगा।
यह विशेष सवेतनिक अवकाश प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारी भी ले सकेंगे, जिनका उपरोक्त विधान सभाओं में वोट है। ऐसे कर्मचारियों को संबंधित पीठासीन अधिकारी से मतदान करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
Breakng
- उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने नाहन चौगान में नवनिर्वाचित प्रधान व उप प्रधानों को दिलाई शपथ
- डॉ. शांडिल ने नवनिर्वाचित प्रधान व उप प्रधानों को दिलाई शपथ
- जिला सिरमौर में जिला स्तरीय मेगा मॉक ड्रिल का सफल आयोजन, 8 स्थलों पर विभिन्न आपदा परिदृश्यों का किया अभ्यास
- वरिष्ठ नागरिक हमारे समाज की अमूल्य धरोहर – डॉ. शांडिल
- पच्छाद में रास्ता अवरुद्ध करने और धमकाने के आरोप में चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज
- पांवटा साहिब के रामपुरघाट क्षेत्र में पुलिस कर्मी से मारपीट मामले में आरोपियों पर कार्रवाई
Monday, June 15