शिमला। प्रदेश सरकार ने 21 अक्तूबर, 2019 (सोमवार) को मतदान के दिन विशेष सवेतन अवकाश घोषित किया है। यह अवकाश हिमाचल प्रदेश में पंजाब राज्य के 39-मुकेरियां विधान सभा क्षेत्र के पंजीकृत मतदाताओं को वहां हो रहे उप-चुनाव के संदर्भ में घोषित किया गया है।
यह विशेष अवकाश सभी सरकारी/गैर सरकारी कर्मचारियों और बोर्ड, निगम व शैक्षणिक संस्थानों एवं औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत 39-मुकेरियां विधान सभा क्षेत्र के पंजीकृत मतदाताओं के लिए लागू होगा।
यह विशेष सवेतन अवकाश दैनिक भोगी कर्मचारियों को नैगोशिएबल इंस्ट्रूमेंटस एक्ट 1881 की धारा-25 के अंतर्गत भी दिया गया है।
इस विशेष सवेतन अवकाश के लिए कर्मचारियों को संबंधित पीठासीन अधिकारी से मतदान करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
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Sunday, May 5