Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Breakng
    • ज़िला स्तरीय सलाहकार समिति तथा यूको ग्रामीण स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थान की बैठक आयोजित
    • देव संस्कृति हमारी पहचान और इसका संरक्षण हम सभी का कर्तव्य – संजय अवस्थी
    • उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने नाहन चौगान में नवनिर्वाचित प्रधान व उप प्रधानों को दिलाई शपथ
    • डॉ. शांडिल ने नवनिर्वाचित प्रधान व उप प्रधानों को दिलाई शपथ
    • जिला सिरमौर में जिला स्तरीय मेगा मॉक ड्रिल का सफल आयोजन, 8 स्थलों पर विभिन्न आपदा परिदृश्यों का किया अभ्यास
    • वरिष्ठ नागरिक हमारे समाज की अमूल्य धरोहर – डॉ. शांडिल
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Himachal Varta
    • होम पेज
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सिरमौर
      • ऊना
      • चंबा
      • लाहौल स्पीति
      • बिलासपुर
      • मंडी
      • सोलन
      • कुल्लू
      • हमीरपुर
      • किन्नोर
      • कांगड़ा
    • खेल
    • स्वास्थ्य
    • चण्डीगढ़
    • क्राइम
    • दुर्घटनाएं
    • पंजाब
    • आस्था
    • देश
    • हरियाणा
    • राजनैतिक
    Monday, June 15
    Himachal Varta
    Home»हिमाचल प्रदेश»11 अतिरिक्त वैकल्पिक दस्तावेज मतदान के लिए होंगे मान्य-डॉ0 परूथी
    हिमाचल प्रदेश

    11 अतिरिक्त वैकल्पिक दस्तावेज मतदान के लिए होंगे मान्य-डॉ0 परूथी

    By Himachal VartaOctober 19, 2019
    Facebook WhatsApp

    नाहन। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सिरमौर डॉ0 आर.के.परूथी ने जानकारी देते हुए बताया कि भाारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 21 अक्तूबर, 2019 को 55 पच्छाद (अ0जा0) विधानसभा उप चुनाव में मतदाता वोट डालने के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करके अपना वोट डाल सकते है।
    उन्होंने बताया कि मतदाता पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य/ केन्द्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पैन्शन दस्तावेज, संसदों, विधायकों/ विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र तथा आधार कार्ड मतदान केन्द्र में प्रस्तुत करके वोट डाल सकते है।
    उन्होंने बाताया कि मतदाताओं को प्रदान की जाने वाली फोटो पर्ची को मतदाता की पहचान के उद्देश्य से स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने 55-पच्छाद (अ0जा) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाताओं से अपील की है कि वह भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान करने के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र या आयोग द्वारा निर्धारित उपरोक्त 11 वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज मतदान दिवस 21 अक्तूबर, 2019 को पहचान हेतु अवश्य अपने साथ ले जायें।

    Follow on Google News Follow on Facebook
    Share. Facebook Twitter Email WhatsApp
    Recent
    • ज़िला स्तरीय सलाहकार समिति तथा यूको ग्रामीण स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थान की बैठक आयोजित
    • देव संस्कृति हमारी पहचान और इसका संरक्षण हम सभी का कर्तव्य – संजय अवस्थी
    • उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने नाहन चौगान में नवनिर्वाचित प्रधान व उप प्रधानों को दिलाई शपथ
    • डॉ. शांडिल ने नवनिर्वाचित प्रधान व उप प्रधानों को दिलाई शपथ
    • जिला सिरमौर में जिला स्तरीय मेगा मॉक ड्रिल का सफल आयोजन, 8 स्थलों पर विभिन्न आपदा परिदृश्यों का किया अभ्यास
    Recent Comments
    • Sandeep Sharma on केन्द्र ने हिमालयी राज्यों को पुनः 90ः10 अनुपात में धन उपलब्ध करवाने की मांग को स्वीकार किया
    • Sajan Aggarwal on ददाहू मैं बिजली आपूर्ति में घोर अन्याय
    © 2026 Himachal Varta. Developed by DasKreative.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.