नाहन। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सिरमौर डॉ0 आर.के.परूथी ने जानकारी देते हुए बताया कि भाारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 21 अक्तूबर, 2019 को 55 पच्छाद (अ0जा0) विधानसभा उप चुनाव में मतदाता वोट डालने के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करके अपना वोट डाल सकते है।
उन्होंने बताया कि मतदाता पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य/ केन्द्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पैन्शन दस्तावेज, संसदों, विधायकों/ विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र तथा आधार कार्ड मतदान केन्द्र में प्रस्तुत करके वोट डाल सकते है।
उन्होंने बाताया कि मतदाताओं को प्रदान की जाने वाली फोटो पर्ची को मतदाता की पहचान के उद्देश्य से स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने 55-पच्छाद (अ0जा) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाताओं से अपील की है कि वह भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान करने के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र या आयोग द्वारा निर्धारित उपरोक्त 11 वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज मतदान दिवस 21 अक्तूबर, 2019 को पहचान हेतु अवश्य अपने साथ ले जायें।
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Monday, June 15