नाहन। लोगों को अपने कानूनी अधिकारों बारे जानकारी होना अतिआवश्यक है ताकि उनका शोषण न हो सके यह जानकारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिरमौर श्री बसन्त वर्मा ने विकास खण्ड पच्छाद की ग्राम पंचायत सिरमौरी मन्दिर में विधिक साक्षरता शिविर की अध्यक्षता करते हुए दी।
इस अवसर पर श्री बंसत वर्मा ने अपने सम्बोधन में बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा हर व्यक्ति को कानूनी सलाह व मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से सक्षम न होने की वजह से बहुत से लोग आज भी अपने अधिकारों हेतु न्यायालय तक नही पहूंच पाते है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिरमौर द्वारा इस तरह के विधिक साक्षरता शिविर के आयोजन का उददेशय उन सभी जरुरत मंद लोगो, पात्र व्यक्तियांे महिलाआंे, बच्चों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछडा वर्गों तथा निर्धन परिवार, सामान्य वर्ग के लोगांे को जिनकी वार्षिक आय तीन लाख से कम है, और वरिष्ठ नागरिक जिन की आयु 60 वर्ष से अधिक हो तथा सालाना आय 3 लाख से कम हो व एचआईवी या एड्स से पीड़ित व्यक्ति को सादे कागज पर विधिक साक्षरता प्राधिकरण को आवेदन करने पर निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है।
इससे पूर्व अधिवक्ता उषा सूर्यवंशी ने साईबर क्राइम तथा अधिवक्ता जगदेव शर्मा ने चेक के लेनदेन से सम्बन्धित जानकारी लोगों को दी।
इस मौके पर तहसीलदार पच्छाद हिरालाल ने निशानदेही, तक्सीम तथा तहसील कल्याण अधिकारी नीतिश ने अपने विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं बारे लोगों को जानकारी प्रदान की।
इस शिविर मंे उप मण्डलाधिकारी पच्छाद रामेश्वर दास, प्रधान ग्राम पंचायत सिरमौरी मन्दिर नीलम देवी, उप प्रधान धर्म सिंह, बीडीसी सदस्य सजंय शर्मा सहित ग्रामवासी उपस्थित थे।
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Tuesday, April 30