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    Home»हिमाचल प्रदेश»मंत्रिमण्डल के निर्णय
    हिमाचल प्रदेश

    मंत्रिमण्डल के निर्णय

    By Himachal VartaNovember 18, 2019
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    शिमला। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्यपाल को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र को कांगड़ा जिले के धर्मशाला में 9 दिसम्बर से 14 दिसम्बर, 2019 तक आयोजित करने की सिफारिश का निर्णय लिया गया। इस सत्र में छः बैठकें होंगी।
    मंत्रिमंडल ने 27 दिसम्बर, 2019 को राज्य सरकार के दो वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर राज्य स्तरीय समारोह शिमला के रिज मैदान पर आयोजित करने का भी निर्णय लिया। इसी दिन शिमला के पीटरहाॅफ में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों में से विभिन्न परियोजनाओं का ‘ग्रांउड ब्रेकिंग’ समारोह भी आयोजित किया जाएगा।
    मंत्रिमंडल ने चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए हिमाचल प्रदेश में स्थित स्कूलों से माध्यमिक या दसवीं और तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए हिमाचल प्रदेश में स्थित स्कूलों से दसवीं तथा जमा दो पास किया होना अनिवार्य करने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई।
    कार्य लेनदेन के लिए भुगतान और लेखा प्रक्रिया में पारदर्शिता, सटीकता और दक्षता सुनिश्चित करने और भुगतान में अनावश्यक देरी को समाप्त करने के लिए मंत्रिमंडल ने पूरे राज्य में वन विभाग के लेनदेन कार्यों को कोषागार के तहत लाने का निर्णय लिया गया।
    मंत्रिमंडल ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हिमाचली दस्तकारों को 30 हजार रुपये तक के नए उपकरण खरीदने के लिए मुख्यमंत्री दस्तकार सहायता योजना अधिसूचित करने की मंजूरी प्रदान की। इस योजना के तहत दस्तकारों को उपकरण व औजार खरीदने के लिए 75 प्रतिशत का अनुदान देने का प्रावधान किया गया है।
    बैठक में ऊना जिले के बंगाणा में नया उप-अग्निशमन केन्द्र खोलने व विभिन्न श्रेणियों के 23 पदों को सृजित करने व भरने तथा केन्द्र को सूचारू रूप से चलाने के लिए तीन नए वाहनों की खरीद को स्वीकृति प्रदान की गई।
    मंत्रिमंडल ने राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए कांगड़ा जिला के पपरोला स्थित राजीव गांधी राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक महाविद्यालय को स्तरोन्नत कर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान बनाने के लिए भारत सरकार से अनुरोध करने की सिफारिश की।
    मंत्रिमंडल ने आयुर्वेद विभाग में आयुर्वेदिक फर्मास्सिटों के 200 पदों को अनुबन्ध आधार पर भरने की स्वीकृति प्रदान की, जिसमें से 103 पदों को सीधी भर्ती और शेष 97 पदों को बैच-आधार पर भरने की स्वीकृति प्रदान की।
    मंत्रिमंडल ने बैठक में राज्य में सरकारी क्षेत्र में अखिल भारतीय होम्योपैथी संस्थान स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार से मामला उठाने को भी स्वीकृति प्रदान की।
    मंत्रिमंडल ने मण्डी जिला के नाचन विधानसभा क्षेत्र के छपराहन और देलग (कटेरू) में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने और इन्हें संचालित करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के छः पद सृजित करने और भरने को भी स्वीकृति प्रदान की।
    बैठक में आयुर्वेद विभाग में होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के तीन पदों को अनुबन्ध आधार पर भरने का निर्णय लिया गया।
    मंत्रिमंडल ने विभिन्न सहासिक गतिविधियों में भाग लेने वाले पर्यटकों की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाने के लिए ‘हिमाचल प्रदेश मिसलेनीयस एडवेंचर एक्टीविटीज़ ड्राफ्ट रूल, 2019’ को स्वीकृति प्रदान की। प्रदेश में जलक्रीड़ा गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वाटर स्पोर्टस एवं अलाईड एक्टीविटीज़ ड्राफ्ट रूलस, 2019 को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
    मंत्रिमंडल ने राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना के परिव्यय को निर्धारित करने के लिए मानदंडों को संशोधित करने की स्वीकृति प्रदान की। अब यह राशि 10 मैगावाट से अधिक क्षमता वाली सभी जलविद्युत परियोजनाओं की कुल परियोजना लागत का मौजूदा 2.5 प्रतिशत से घटाकर 1.5 प्रतिशत तक लाने का प्रस्ताव है।
    बैठक में हिमाचल प्रदेश के महाधिवक्ता कार्यालय में एक पद कनिष्ठ आशुटंकक का पद अनुबन्ध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरने, जूनियर आॅफिस एसीस्टेंट (आई.टी.) के दो पद और सेवादार के दो पद अनुबन्ध आधार पर भरने को स्वीकृति प्रदान की।
    मंत्रिमंडल ने मण्डी जिला के सुन्दरनगर में खोले गए नए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय के लिए विभिन्न श्रेणियों के चार पदों को सृजित करने और भरने को भी स्वीकृति प्रदान की।
    बैठक में जिला कांगड़ा के सुलह में उप-तहसील खोलने और उप-तहसील कार्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 7 पद सृजित करने और भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
    मंत्रिमंडल ने चमेरा-1 जल विद्युत परियोजना में 65.8 मेगावाट की निःशुल्क बिजली की हिस्सेदारी के लिए अरुणाचल प्रदेश पावर काॅर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड को हिमाचल प्रदेश सरकार की मध्यम अवधि की बिक्री को मंजूरी देने का फैसला लिया। यह समझौता 13 माह की अवधि के लिए 4.02 प्रति के.डब्ल्यू.एच. निधार्रित किया गया है। मंत्रिमण्डल ने अरुणाचल प्रदेश पावर काॅर्पोरेशन प्राईवेट लिमिटेड को समझौता अवधि के लिए 0.04 प्रति के.डब्ल्यू.एच. रुपये के व्यापार मार्जिन को भी स्वीकृति प्रदान की।
    मंत्रिमंडल ने मण्डी जिला के राजकीय माध्यमिक पाठशाला, सेरू को राजकीय उच्च पाठशाला और राजकीय उच्च पाठशाला, गलू को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तथा सिरमौर जिले के चैकी मृगवाल के राजकीय उच्च पाठशाला को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला को, आवश्यक पदों के सृजन सहित स्तरोन्नत करने को भी स्वीकृति प्रदान की।
    बैठक में ऊना जिला की कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के बरनोह में क्षेत्रीय पशु चिकित्सा अस्पताल खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के 11 पदों को सृजित व भरने का निर्णय लिया गया।
    मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिला के भोरंज क्षेत्र के जाहू स्थित पशु औषधालय को पशु चिकित्सालय में स्तरोन्नत करने तथा आवश्यक पदों को सृजित करने व भरने का निर्णय लिया।
    बैठक में गौवंश के बेहतर रख-रखाव को सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश गौवंश संरक्षण व संवर्धन अधिनियम, 2018 को 1 दिसम्बर, 2019 से लागू करने तथा देसी गायों के संरक्षण व सुरक्षा के लिए हिमाचल प्रदेश गौजात्या प्रजनन विधेयक, 2019 को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
    मंत्रिमंडल ने वीरता और उत्कृष्ट पुरस्कार विजेताओं को वार्षिक भत्ता उतनी बार जितनी बार वह जीतकर आएंगे देने का निर्णय लिया।
    बैठक में भूतपूर्व सैनिकों, उनकी विधवाओं व उनके आश्रितों, जिन्हें पेंशन लाभ नहीं मिल रहा है, को भूतपूर्व सैनिक पुनर्निमाण और पुनर्वास विशेष निधि के तहत दी जा रही रही वित्तीय सहायता को बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

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