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    Home»हिमाचल प्रदेश»सिरमौर»आतिशबाजी व पटाखे बेचने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य=एस डी एम
    सिरमौर

    आतिशबाजी व पटाखे बेचने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य=एस डी एम

    By Himachal VartaOctober 28, 2021
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    नाहन 28 अक्तूबर (हिमाचलवार्ता) :- आगामी  दीपावली पर्व को देखते हुए  उप-मंडल मेजिस्टेट राजगढ़ सुंरेन्द्र मोहन ने सीआरपीसी की धारा 144  के तहत अधिसूचना जारी करके उप मंडल में पटाखों और आतिशबाजियों के चलाने, स्टोर करने तथा बिक्री करने बारे आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जोकि तत्काल प्रभाव से लागू होकर  आगामी  5 नवंबर तक प्रभावी रहेंगे । ,ताकि दिवाली पर्व के दौरान पटाखे और आतिशबाजियों से किसी जान माल की क्षति होने की संभावना उत्पन्न न हो ।
    जारी अधिसूचना के अनुसार उप मंडल में पटाखे और आतिशबाजियों बेचने के लिए विक्रेताओं को एसडीएम  कार्यालय से लाईसैंस लेना अनिवार्य होगा । नगर पंचायत राजगढ़ और ब्लॉक की सभी ग्राम पंचायतंे अपने अपने क्षेत्रों में पटाखों के बेचने के लिए स्थान निर्धारित करेगी जिसकी सूचना   एसडीएम कार्यालय को देनी होगी । एसडीएम ने बताया कि निर्धारित स्थल पर आतिशबाजी व पटाखों को  शैड में रखना होगा जोकि गैर ज्वलनशील सामग्री से इस तरह बना हो कि उसके कोई गैर व्यक्ति प्रवेश न कर सके । बिक्री शैडों  का आपसी फासला तीन मीटर होना जरूरी होगा । शैड के भीतर कोई गैस का लैंप अथवा नंगी लाईट न हो । शैड में बिजली का बल्ब लगाने के लिए फलेक्सीबल तार का इस्तेमाल नहीं करना होगा । बिक्री स्थल से 50 मीटर की दूरी से बाहर आतिशबाजी व पटाखे चलाने की अनुमति होगी । निर्धारित स्थल  में 50 से अधिक दुकाने लगाने की अनुमति नहीं होगी । एसडीएम ने बताया कि  खुले में अतिशबाजी व पटाखों के बेचने की अनुमति नहंी होगी ।

    अधिसूचना के अनुसार विक्रेताओं को पटाखे और आतिशबाजियों का दं भण्डारण सुरक्षित जगह पर करना  होगा, जिसके नजदीक कोई ज्वलनशील पदार्थ न हो और स्टोर में किसी प्रकार के ध्रूमपान इत्यादि करना भी वर्जित होगा। आतिशबाजी व पटाखों के पैकेट पर संबधित कंपनी द्वारा इस्तेमाल किए गए रसायनिक पदार्थों बारे उल्लेख करना अनिवार्य होगा ।
    एसडीएम ने कहा कि पटाखों से उत्पन्न होने वाली  ध्वनि का शोर 125डीबी(ए1) अथवा 145डीबी (सी )  से अधिक नहीं होना चाहिए और पटाखों का प्रयोग रात्रि दस बजे के उपरांत अगली प्रातः 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा । उन्होने कहा कि लाइसेंस जोन के तहत आने वाले  अस्पताल, स्कूल, न्यायिक अदालत और धार्मिक स्थल  से एक सौ मीटर की दूरी तक पटाखे और आतिशबाजियों के चलाने पर पाबन्दी रहेगी ।
    अधिसूचना के अनुसार एसडीएम द्वारा  उप मंडल में तैनात तहसीलदार व नायब तहसीलदार राजगढ़, नायब तहसीलदार पझौता, पुलिस थाना अधिकारी राजगढ़ , प्रभारी पुलिस चौकी यशवंत नगर व फटीफटेल को आदेश दिए है कि अपने अपने क्षेत्रों में इन आदेशों की अनुपालना करवाना सुनिश्चित करे जिसके लिए अधिकारी संबधित क्षेत्र में  विस्फोटक नियम 2008 के तहत औचक निरीक्षण कर सकते हैं ।

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