Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Breakng
    • कैम्पस इंटरव्यू
    • समाज के प्रत्येक छात्र को गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध करवाना प्रदेश सरकार का उत्तरदायित्व – संजय अवस्थी
    • मासिक धर्म स्वच्छता पर जागरूकता शिविर का आयोजन
    • नगर पंचायत राजगढ़ के वार्ड नंबर सात में मिला घायल बाघ
    • विश्व पर्यावरण दिवस पर डीएवी पब्लिक स्कूल राजगढ़ के विद्यार्थियों ने दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश
    • शिलाई विधानसभा क्षेत्र के संस्थानों से खिलवाड़ बंद करे सुक्खू सरकार : बलदेव तोमर
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Himachal Varta
    • होम पेज
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सिरमौर
      • ऊना
      • चंबा
      • लाहौल स्पीति
      • बिलासपुर
      • मंडी
      • सोलन
      • कुल्लू
      • हमीरपुर
      • किन्नोर
      • कांगड़ा
    • खेल
    • स्वास्थ्य
    • चण्डीगढ़
    • क्राइम
    • दुर्घटनाएं
    • पंजाब
    • आस्था
    • देश
    • हरियाणा
    • राजनैतिक
    Saturday, June 6
    Himachal Varta
    Home»हिमाचल प्रदेश»सिरमौर»जिला में अन्य राज्यों से आए कामगारों को बिना पंजीकरण करवाए न दें मकान – जिला दण्डाधिकारी
    सिरमौर

    जिला में अन्य राज्यों से आए कामगारों को बिना पंजीकरण करवाए न दें मकान – जिला दण्डाधिकारी

    By Himachal VartaMay 18, 2022
    Facebook WhatsApp

    नाहन 18 मई ( हिमाचल वार्ता न्यूज)- जिला दण्डाधिकारी सिरमौर रामकुमार गौतम ने आज यहां आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144(1)(2) व (3) के तहत आदेश जारी करते हुए जिला के सभी मकान मालिकों, सभी प्रकार के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों व उद्योगों के मालिकों तथा जिला में स्थित अन्य संस्थानों व व्यक्तियों को हिमाचल प्रदेश में अन्य राज्यों से आए कामगारों, रेहड़ी वालों, फेरीवालों का स्थानीय पुलिस थाने में पंजीकरण करवाए बिना मकान या रहने की सुविधा न देने के आदेश जारी किए हैं।
    उन्होंने बताया कि जिला सिरमौर में बडी संख्या में मजदूर अन्य राज्यों से आते हैं और बिना पुलिस की जानकारी के विभिन्न उद्योगों व अन्य स्थानों पर कार्य करने लग जाते है। कई बार कुछ कामगार अपराधों में संलिप्त होते हैं और अपराध करने के बाद मौके से फरार हो जाते हैं। ऐसे मामलों में स्थानीय पुलिस थानों में कामगारों की जानकारी दर्ज न होने की स्थिति में पुलिस के लिए इन अपराधियों को पकड़ना मुश्किल हो जाता है।  इसलिए पुलिस अधीक्षक सिरमौर की अनुशंसा पर जिला में सुरक्षा बढ़ाने और अपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं।
    यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे तथा आगामी दो माह तक प्रभावी रहेंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डित किया जाएगा।

    Follow on Google News Follow on Facebook
    Share. Facebook Twitter Email WhatsApp
    Recent
    • कैम्पस इंटरव्यू
    • समाज के प्रत्येक छात्र को गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध करवाना प्रदेश सरकार का उत्तरदायित्व – संजय अवस्थी
    • मासिक धर्म स्वच्छता पर जागरूकता शिविर का आयोजन
    • नगर पंचायत राजगढ़ के वार्ड नंबर सात में मिला घायल बाघ
    • विश्व पर्यावरण दिवस पर डीएवी पब्लिक स्कूल राजगढ़ के विद्यार्थियों ने दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश
    Recent Comments
    • Sandeep Sharma on केन्द्र ने हिमालयी राज्यों को पुनः 90ः10 अनुपात में धन उपलब्ध करवाने की मांग को स्वीकार किया
    • Sajan Aggarwal on ददाहू मैं बिजली आपूर्ति में घोर अन्याय
    © 2026 Himachal Varta. Developed by DasKreative.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.