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    Home»हिमाचल प्रदेश»सिरमौर»एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 81.50 लाख रुपये की राहत राशि की आवंटित – उपायुक्त
    सिरमौर

    एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 81.50 लाख रुपये की राहत राशि की आवंटित – उपायुक्त

    By Himachal VartaSeptember 20, 2022
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    नाहन  (हिमाचल वार्ता न्यूज)जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की बैठक आज यहां उपायुक्त सिरमौर राम कुमार गौतम की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक मे अनूसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज विभिन्न मामलों में पीडितों को राहत और अन्य सुविधाएं देने पर विस्तृत चर्चा हुई।
          उपायुक्त ने शिक्षा विभाग तथा बाल विकास परियोजना विभाग के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि आंगनबाड़ी केन्द्रों और स्कूलों में अनुसूचित जाति अथवा जनजाति वर्ग के बच्चों के साथ भोजन तथा अन्य कार्यों में किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो।
          बैठक में उपायुक्त को बताया गया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत वर्ष 2019 से 31 अगस्त 2022 तक कुल 61 मामले दर्ज हुए जिनमें न्यायालय में 40 मामले लंबित हैं औद इस दौरान 53 मामलों में 61 पीड़ितों को कुल 81.50 लाख रुपये की राहत राशि प्रदान की गई जबकि वर्तमान त्रैमासिक अवधि में पीड़ितों को 4.50 लाख रुपये की राहत राशि प्रदान की गई है।
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