नाहन ( हिमाचल वार्ता न्यूज) (एसपी जैरथ):- सड़क दुर्घटना के आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया है। इस दौरान अदालत ने आरोपी को 1 साल के कारावास की सजा सहित जुर्माना भी लगाया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय संख्या-एक के न्यायाधीश की अदालत ने रविकांत निवासी पुरुवाला कांशीपुर, पांवटा को भादंसं की धारा-279 में एक माह कैद और 500 जुर्माना, 337 के तहत एक माह की कैद और 500 जुर्माना, धारा-304-ए में एक वर्ष कैद और 2000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।सहायक जिला न्यायवादी गौरव शर्मा ने बताया कि 11 अक्तूबर 2012 को विक्रम सिंह ठाकुर ने पांवटा साहिब पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी कि जब वह अपनी दुकान के बाहर खड़ा था तो बांगरण चौक की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार टेंपो ने स्कूटी सवार महिला को जोरदार टक्कर मार दी। इस दौरान टेंपो स्कूटी को घसीटता हुआ करीब 10 फीट तक साथ ले गया।वहीँ, शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया और अदालत में चालान पेश किया। अदालत ने गवाहों और सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया और उसे विभिन्न धाराओं के तहत एक वर्ष कैद और 3,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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Thursday, September 3