Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Breakng
    • ई.वी.एम. व वी.वी.पैट. के भण्डारण कक्ष का निरीक्षण
    • स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, सोलन के सौजन्य से नशा मुक्त भारत अभियान
    • सिरमौर जिला परिषद में भाजपा समर्थित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जीत जनता के विश्वास की जीत : डॉ. राजीव बिंदल
    • ऑल इंडिया टेबल टेनिस टूर्नामेंट में नाहन के 72 वर्षीय डॉ पीटर डिसूजा बने चैंपियन
    • लगभग 20 करोड़ रुपये से तैयार पुल का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 24 जून को करेंगे वर्चुअल उद्घाटन
    • डॉ. पाठक ने युवाओं को नशे से दूर रहने और स्वस्थ एवं सकारात्मक जीवनशैली अपनाने का किया आग्रह
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Himachal Varta
    • होम पेज
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सिरमौर
      • ऊना
      • चंबा
      • लाहौल स्पीति
      • बिलासपुर
      • मंडी
      • सोलन
      • कुल्लू
      • हमीरपुर
      • किन्नोर
      • कांगड़ा
    • खेल
    • स्वास्थ्य
    • चण्डीगढ़
    • क्राइम
    • दुर्घटनाएं
    • पंजाब
    • आस्था
    • देश
    • हरियाणा
    • राजनैतिक
    Tuesday, June 23
    Himachal Varta
    Home»हिमाचल प्रदेश»ई- पास के बिना नो एंट्री
    हिमाचल प्रदेश

    ई- पास के बिना नो एंट्री

    By Himachal VartaJuly 2, 2020
    Facebook WhatsApp

    बाहरी राज्यों और हरियाणा, उत्तराखंड से सटी सिरमौर जिले की सीमाओं से बिना ई-पास नहीं होगा प्रवेश

    नाहन।  बाहरी राज्यों और हरियाणा, उत्तराखंड से सटी सिरमौर जिले की सीमाओं से होकर आने वाले लोग बिना ई-पास के दाखिल नहीं हो सकेेंगे। जिला दंडाधिकारी डॉ. आरके परूथी ने अनलॉक-2 के लिए गाइड लाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन के अनुसार जिले में कर्फ्यू का समय अब रात नौ से सुबह के पांच बजे तक रहेगा।

    उन्होंने बताया कि कर्फ्यू के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के अलावा उद्योगों में विभिन्न शिफ्ट में कार्य करने वाले मजदूर और राष्ट्रीय उच्च और जिला उच्च मार्गों पर आवश्यक सामानों की आपूर्ति करने वाले और अपने गंतव्य पर जा रहे व्यक्तियों को छोड़कर किसी भी प्रकार की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा।

    जिले में अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्ति केवल प्रशासन द्वारा जारी ई-पास के माध्यम से ही आ सकेंगे जिले में घोषित कंटेनमेंट जोन, बफर जोन में लॉकडाउन की स्थिति यथावत बनी रहेगी। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों को ही इजाजत होगी। जिले में अंतर राज्य आवाजाही करने वाले उद्योगपतियों, मजदूरों, कच्चा माल सप्लाई करने वाले तथा सेवा प्रदाता 31 मई को जारी सरकारी आदेशों के अनुसार ही सख्ती से विनियमित किए जाएंगे।

    इस दौरान 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती तथा 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आवश्यक कार्यों को छोड़ घर पर रहने की हिदायत दी जाती है। इसके अतिरिक्त जिले में कर्मचारियों को आरोग्य सेतु एप डाउनलोड कर अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी अपडेट करते रहना होगा।

    सभी को दो गज की दूरी का पालन एवं मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा उसके विरुद्ध आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

    Follow on Google News Follow on Facebook
    Share. Facebook Twitter Email WhatsApp
    Recent
    • ई.वी.एम. व वी.वी.पैट. के भण्डारण कक्ष का निरीक्षण
    • स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, सोलन के सौजन्य से नशा मुक्त भारत अभियान
    • सिरमौर जिला परिषद में भाजपा समर्थित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जीत जनता के विश्वास की जीत : डॉ. राजीव बिंदल
    • ऑल इंडिया टेबल टेनिस टूर्नामेंट में नाहन के 72 वर्षीय डॉ पीटर डिसूजा बने चैंपियन
    • लगभग 20 करोड़ रुपये से तैयार पुल का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 24 जून को करेंगे वर्चुअल उद्घाटन
    Recent Comments
    • Sandeep Sharma on केन्द्र ने हिमालयी राज्यों को पुनः 90ः10 अनुपात में धन उपलब्ध करवाने की मांग को स्वीकार किया
    • Sajan Aggarwal on ददाहू मैं बिजली आपूर्ति में घोर अन्याय
    © 2026 Himachal Varta. Developed by DasKreative.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.