शिमला। राज्य सरकार ने प्रदेश के बागवानों के साथ हो रही किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
सरकार के एक प्रवक्ता ने जानकारी दी कि यह दिशा-निर्देश आढ़तियों द्वारा सेब उत्पादकों से की जा रही धोखधड़ी पर रोक लगाने के लिए जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बागवानों को अपने उत्पाद को आढ़ती के लाईसेंस की प्रमाणिकता जाॅंच कर ही सेब का विक्रय करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आढ़ती पुलिस द्वारा सत्यापित है।
उन्होंने कहा कि उत्पाद के परिवहन के लिए बागवानों को पंजीकृत ट्रांस्पोर्ट यूनियन के वाहनों का ही उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि फसल की विक्रय आनलइन भुगतान के माध्यम से करना चाहिए। यदि आढ़ती भुगतान चैक के माध्यम से करता है तो लम्बी अवधि के पोस्ट डेटिड चैक लेने से बागवानों को परहेज करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि यदि आढ़ती सेब विक्रय का लेने-देन करने में असफल रहता है अथवा आढ़ती द्वारा जारी किया गया चैक बाउंस होता है, उस स्थिति में बागवान को सचिव एपीएमसी या उप निदेशक कृषि को लिखित शिकायत कर सकते हैं।
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Sunday, September 27