नाहन। कम्पनी यदि बंद हो रही हो तो कामगारों को कम्पनी से निकालने से 60 दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य है तथा बिना कारण बताए कम्पनी किसी भी कामगार को नही निकाल सकती। यह जानकारी आज औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब के खैरी में कामगारों के लिए मुुफ्त कानुनी सलाह शिविर के आयोजन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नाहन श्री बसन्त वर्मा ने दी।
इस शिविर में औद्योगिक विवाद अधिनियम की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि कोई भी उन्हों
ने बताया कि किसी कम्पनी द्वारा कामगार का उत्पीडन किया जाता है तो वह श्रम न्यायालय में न्याय हेतु जिला विधिक सेवा प्राधीकरण द्वारा निःशुल्क आवेदन कर सकता है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिरमौर द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के कामगारों, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछडा वर्गों तथा गरीब परिवार व सामान्य वर्ग के लोगों को जिनकी वार्षिक आय तीन लाख से कम है और वरिष्ठ नागरिक जिन की आयु 60 वर्ष से अधिक हो तथा एचआईवी या एड्स से पीड़ित व्यक्ति को सादे कागज पर विधिक सेवा प्राधिकरण को आवेदन करने पर निःशुल्क कानूनी सलाह व सहायता प्रदान की जा रही है।
इस शिविर में केस कोल्ड रोल फार्मिक लिमिटेड कम्पनी के निस्कासित कामगारों ने भी भाग लिया और सचिव जिला विधिक सेवा प्राधीकरण से कानूनी सलाह ली।
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Thursday, June 18