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    Home»स्वास्थ्य»जिला में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को अनिवार्य रूप से इनस्टॉल और एक्टिवेट करनी होगी आरोग्य सेतु एप – डीएम
    स्वास्थ्य

    जिला में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को अनिवार्य रूप से इनस्टॉल और एक्टिवेट करनी होगी आरोग्य सेतु एप – डीएम

    By Himachal VartaApril 27, 2020
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    नाहन। जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ आर के परुथी ने यह आदेश जारी करते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार या अन्य राज्य सरकार द्वारा जारी ई-पास के माध्यम से जो भी व्यक्ति जिला में प्रवेश करेगा उसे अनिवार्य रूप से आरोग्य सेतु एप इनस्टॉल व एक्टिवेट करना होगा।
    उन्होंने बताया कि ऐसे सभी व्यक्तियों की मेडिकल जाँच पुलिस व मेडिकल स्टाफ द्वारा की जाएगी और इसकी सूचना निर्धारित प्रोफोर्मा में भरी जाएगी। ऐसे व्यक्तियों की जांच तीन पहलुओं पर की जाएगी थर्मल, लक्षण और ट्रेवल हिस्ट्री। ऐसे सभी व्यक्ति जिनका शारीरिक तापमान सामान्य से ज्यादा होगा, सर्दी व खांसी के लक्षण होंगे और जो कोविड हॉटस्पॉट या कन्टेनमेंट जोन से आये हों और जो बिना अनुमति यात्रा कर रहे हों, उन्हें अंतर जिला बॉर्डर पर स्थित क्वारंटाइन सुविधा में 14 दिनों के लिए भेज दिया जायेगा। क्वारंटाइन केंद्र में रखे सभी लोगों की जांच स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जाएगी और अगर उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उन्हें होम क्वारंटाइन के लिए भेज दिया जायेगा। ऐसे लोगों के सैंपल क्वारंटाइन केंद्र पर ही लिए जायेंगे ताकि समय की बचत हो और आवाजाही न करनी पड़े।
    इस प्रक्रिया के सुचारु संचालन के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी सिरमौर प्रर्याप्त मेडिकल टीम तैनात करेंगे जो 24ग7 क्रियाशील रहेगी और सभी अंतर राज्य बैरियर से जिला में प्रवेश करने वाले सभी लोगों की स्वास्थ्य जांच कर पूरा डाटा रखेंगे। इसके अतिरिक्त, लोगों को क्वारंटाइन केंद्र तक ले जाने के लिए हर एक बैरियर पर एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी। जिला बेरियर पर प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को जिसमें कोरोना संक्रमण के लक्षण नही है उन्हे 14 दिनों के होम क्वारंटाइन में रखा जायेगा जिनका पुलिस तथा स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर पूरा रिकार्ड रखा जायेगा जिसे सम्बन्धित थाना प्रभारी,नगर परिषद ग्राम पंचायत को प्रेषित किया जायेगा जो होम क्वारंटाइन के मानको की अनुपालना सुनिश्चित करेगे तथा किसी भी प्रकार के उलंघन की सूचना सम्बन्धित एसडीएम,पुलिस तथा स्वास्थ्य विभाग को देगे।
    उन्होंने बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति इन आदेशों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 269, 270 और 188 के तहत कानूनी कार्यवाई की जाएगी।

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