ग्राम पंचायत हरिपुरखोल में 9 अप्रैल को जारी आदेश लागू रहेंगे
नाहन। जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ आर के परुथी ने आज यहां आदेश जारी करते हुए बताया कि 9 अप्रैल 2020 को जारी आदेशों के तहत जिला सिरमौर के विकास खंड पांवटा साहिब की छः ग्राम पंचायतों जिनमें माजरा, मिश्रवाला, पुरुवाला, पिपलीवाला, हरिपुरखोल और पलहोडी को सील कर दिया गया था उनमें से आज पांच पचांयतें माजरा, मिश्रवाला, पुरुवाला, पिपलीवाला और पलहोडी को कंटेनमैन्ट जोन से बाहर कर दिया गया है तथा इन पंचायतों में तुरन्त प्रभाव से जिला की बाकी पंचायतों की तरह ही कोरोना सम्बंधित आदेश लागू होंगे जबकि ग्राम पंचायत हरिपुरखोल में 9 अप्रैल 2020 को जारी आदेश ही लागू रहेंगे।
ग्राम पंचायत माजरा, मिश्रवाला, पुरुवाला, पिपलीवाला और पलहोडी की भौगोलिक सीमायें ग्राम पंचायत हरिपुर खोल से नहीं लगती। इसके अतिरिक्त इन पांच पंचायतों में जमात से जुड़े कोरोना संक्रमित व्यक्तियों का 23 मार्च 2020 के बाद आना जाना भी नहीं हुआ था और इन पंचायतों को एहतियात के तौर पर सील किया गया था। इसके अतिरिक्त इन पंचायतों में संक्रमित व्यक्ति के सभी नजदीकियों को भी 28 दिनों तक निगरानी में रखा गया था तथा इन पंचायतों में कोई भी पोजिटिव केस सामने नहीं आया है। इसलिए इन पंचायतों में अब जिला के अन्य स्थानों की तरह दिशा निर्देश लागू होंगे।
उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत हरिपुरखोल में अन्तिम पोजिटिव मामला 4 अप्रैल 2020 को पाया गया था इसलिए इस पंचायत क्षेत्र को वर्तमान में हॉटस्पॉट कंटेनमैन्ट जोन में रखा गया है तथा यहां पूर्व में 9 अप्रैल 2020 को जारी आदेश ही लागू रहेंगे।
आज जारी किये आदेशों के अनुसार ग्राम पंचायत माजरा, मिश्रवाला, पुरुवाला, पिपलीवाला और पलहोडी में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें अब प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोलने की अनुमति होगी जिसमें दुकानदार को मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य होगा तथा सामाजिक दूरी की अनुपालना करनी होगी। सभी दुकानदार केवल 50 प्रतिशत कर्मियों की तैनाती के साथ ही कार्य करेंगे।
आदेशों के अनुसार परिवार के एक सदस्य को घर से दुकान तक आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी, बैंक शाखा तक पैदल आने की प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक अनुमति होगी जिसके लिए उसे मास्क पहनना आवश्यक होगा। सभी दुकानदारों को दुकान के आगे सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना को मध्यनजर रखते हुए डेढ़ से 2 मीटर के दूरी पर गोले लगा कर चिहिन्त करना होगा। ऐसी दुकान जहां सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना नहीं हो रही हो उसे तुरन्त पुलिस द्वारा सील किया जायेगा। ई.कोमर्स के माध्यम से आवश्यक सामान बेचने वाली कम्पनियों को अनुमति होगी जबकि शराब, तम्बाकू, पान, गुटखा, च्यूईगम तथा सिगरेट की बिक्री प्रतिबन्धित रहेगी। जिला में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल, सड़ट, गली तथा दीवार पर नहीं थूक सकता है।
आदेशों के अनुसार हेयर कंटिंग सैलुन, बाल काटने की दुकाने, ब्यूटीर्पालर, स्पास, चाय की दुकानें, रैस्टोरैन्ट, होटल, कैफे, इटींग ज्वाइट, मिठाई बनाने तथा बेचने की दुकानें तथा स्पोर्ट्स काम्पलैक्स और जिम इत्यादि पूरी तरह बन्द रहेंगे। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरूद्व भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 269ए 270 तथा 188 के तहत कार्रवाही अमल में लाई जायेगी।
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Tuesday, April 23