बाहरी राज्यों से जिला में आ रहे लोगों पर निगरानी रखने के लिए की गई नियुक्ति
नाहन। जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ आर.के. परुथी ने हिमाचल प्रदेश महामारी कोविड 19 (संशोधन) विनियम, 2020 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर परिषद नाहन व पांवटा साहिब के कार्यकारी अधिकारी और सचिव, नगर पंचायत राजगढ, नगर परिषद् व नगर पंचायत के सभी पार्षद, जिले की सभी 228 ग्राम पंचायतों के प्रधान, वार्ड सदस्य को निगरानी कर्मी के रूप में नियुिक्त किया गया है ताकि जिला मेें बाहरी राज्यों से बड़ी संख्या में आ रहे लोगों पर निगरानी रखी जा सके व सख्ती के साथ क्वारंटाईन के नियमों का पालन करवाया जा सके और कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।
उन्होंने बताया कि निगरानी अधिकारी सरकार द्वारा 29 अप्रैल 2020 को जारी किए आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने बताया कि जो लोग बाहरी राज्यों से जिला में प्रवेश कर रहे है उन सभी लोगों को सम्बंधित ग्राम पंचायत, नगर पालिका व नगर पंचायत में रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक होगा ताकि वह क्वारंटाईन रह सके और अगर कोई इन आदेशों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ आईपीसी व आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के तहत कानूनी कार्रवाही की जायेगी।
उपायुक्त ने बताया कि जिला के सभी उपमण्डलाधिकारी इन निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी करेंगे। उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ आईपीसी और आपदा प्रबन्धक अधिनियम 2005 की धारा 188, 269, 270 और 271 के तहत उपमण्डलाधिकारी कार्रवाही करेंगे।
उन्होंने बताया कि जिला के सभी उपमण्डलाधिकारी, परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जिला पंचायत अधिकारी और जिला के सभी खण्ड विकास अधिकारी सरकार द्वारा 29 अप्रैल 2020 को जारी किए आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे।
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Friday, May 3