कोविड-19 हॉटस्पॉट कन्टेनमेंट जोन में रखी 6 मे से 5 पंचायतें पहले ही हो चुकी है बाहर
नाहन। जिला सिरमौर में कोविड-19 हॉटस्पॉट कन्टेनमेंट जोन में रखी गई पांवटा साहिब विकास खण्ड की ग्राम पंचायत हरीपुरखोल पंचायत को हॉटस्पॉट कन्टेनमेंट जोन से बाहर कर दिया गया है यह आदेश जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ. आर.के.परूथी ने दिए।
उन्होनें बताया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार इन ग्राम पंचायतों में पिछले 28 दिनों से कोई भी कोरोना संबंधित मामला सामने नही आया है जिस कारण हरीपुरखोल पंचायत को अब हॉटस्पॉट कन्टेनमेंट जोन से बाहर कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि माजरा, मिश्रवाला, पुरुवाला, पिलीवाला, हरीपुरखोल और पलोडी ग्राम पंचायतों को पहले ही हॉटस्पॉट कन्टेनमेंट जोन से बाहर कर दिया गया था।
उन्होनें बताया कि जिला सिरमौर की इन पंचायतों के कुछ क्षेत्राें मे 11 मार्च, 2020 को 14 मरकज जमातियों ने प्रवास किया था जिस कारण 9 अप्रैल 2020 को इन सभी पंचायतों को हॉटस्पाट कंटेन्मेंट जोन में रखा गया था जिसे अब बहाल कर दिया गया हैं।
उन्होंने बताया कि हरिपुरखोल ग्राम पंचायत, ग्रामीण क्षेत्र में पड़ने वाली सभी दुकानें, शॉपिंग मॉल को छोड़कर कर्फ्यू में ढील के दौरान प्रातः 09ः00 बजे से दोपहर 02ः00 बजे तक रविवार का दिन छोड़कर दैनिक आधार पर खोलने की अनुमति होगी व सभी दुकानदार मास्क के साथ अपने यहां काम कर रहे 50 प्रतिशत श्रमिक ही तैनात कर पाएंगे और सामाजिक डिस्टेंसिंग मानदंड बनाए रखेंगे।
उन्होनें बताया कि सब्जियों और फलों की दुकानों, डेयरी की दुकानों, उचित मूल्य की दुकानों, बेकरी इकाइयों, आवश्यक वस्तुओं को बेचने वाली स्टैंडअलोन दुकानें और शराब की दुकानें प्रातः 09ः00 बजे से दोपहर 02ः00 बजे तक दैनिक आधार पर खोलने की अनुमति होगी। हालांकि, आहता को खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
उन्हाेंने बताया कि सभी दुकानदार अपनी दुकानों के अंदर व बाहर जमीन पर कम से कम 1 मीटर की दूरी पर वेटिंग एरिया में स्थायी मार्किंग करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग लागू करेंगे तथा बाल काटने वाले सैलून, नाई की दुकानें, ब्यूटी पार्लर, स्पा अगले आदेशों तक बंद रहेंगे व ढाबों, मिठाई की दुकानों को कर्फ्यू में छूट के दौरान खोलने की अनुमति होगी। रेस्तरां पकाये हुए भोजन को काउंटर बिक्री के लिए प्रातः 09ः00 बजे से दोपहर 02ः00 बजे के बीच ही खोल पाएंगे। रेस्तरां मंे बार को खोलने की अनुमति नहीं होगी।
उन्होंने बताया कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर आईपीसी के तहत धारा 269,270 और 188 के तहत कानुनी कार्यवाही की जाएगी।
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Tuesday, September 29
