सरकार के आदेशों के बाद ही खुल पांएगे सैलुन, केवल प्रषिक्षण में शामिल बार्बर ही खोल पाएंगे दुकान
नाहन। जिला सिरमौर में कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए 6 से 13 मई, 2020 तक पूरे जिला के 134 पंजीकृत बार्बरों को प्रशिक्षण दिया गया। यह जानकारी उपायुक्त सिरमौर डॉ. आर.के. परूथी ने देते हुए बताया की सरकार के आगामी आदेश जारी होने पर जिला में केवल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे बार्बर ही अपनी सैलून खोल पाएंगे।
उन्होंने बताया कि यह प्रशिक्षण खण्ड स्तर पर दिया गया जिसके तहत नाहन में 6 मई, 2020 को उपायुक्त कार्यालय के बचत भवन में, 8 मई को बीडीओ कार्यालय सराहां में,11 मई को अम्बेडकर भवन राजगढ में, 12 मई को रेणुकाजी के कुब्जा पवेलियन में और 13 मई, 2020 को बीडीओ कार्यालय पांवटा साहिब में प्रशिक्षण दिया गया।
उन्होंने बताया कि जिला में कुल 364 पंजीकृत बार्बर, ब्यूटी पार्लर की दुकानें है जिसमें 134 पंजीकृत बार्बरों को प्रशिक्षण दिया गया है जिसमें 36 बार्बर को नाहन और कालाअंब क्षेत्र में संगडाह 10, राजगढ 11, रेणुकाजी 15, पांवटा में 62 पंजीकृत बार्बर प्रशिक्षण शिविर में शामिल थे।
उन्होंने बताया कि हेयरड्रेसर के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता ट्रिपल लेयर मास्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा तथा आमने-सामने सीधी बातचीत की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने बताया कि कम से कम 20 सेंकड तक अपने हाथों को धोएं।
उन्होंने बताया कि सैलुन खुलने के बाद वह केवल कैंची के प्रयोग से ही बाल काट पाएंगे तथा ट्रिमर व ब्लेड के इस्तेमाल पर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जो उपकरण त्वचा में घुस जाते है उन्हें अल्कोहोल हैण्ड रब, रिपरिट द्वारा किटाणुरहित किया जाना चाहिए तथा उपकरणों को कीटाणुरहित बनाने के लिए बोयलर का उपयोग करें और उपकरणों को पानी में उबाल आने के कम सम कम 20 मिनट बाद तक उबलने के बाद ही प्रयोग करें।
इस प्रशिक्षण शिविर में बार्बरों को ट्रिपल लेयर वाले मास्क पहनने होंगे तथा हर व्यक्ति के बाल काटने से पहले और बाद में दुकान व औजारों को सैनिटाईज करने तथा हैंड वॉश बेसिन में स्वच्छ, गर्म और बहता पानी का इस्तेमाल करने के बारे में बताया गया है।
बार्बरों को बताया गया की एक अलग सिंक में सफाई उपकरण के लिए स्वच्छ, गर्म पानी उपलब्ध होना चाहिए। दुकान व सैलून के प्रवेश द्वार और दुकान के अंदर लिक्विड हैंडवाश व 70 प्रतिशत अल्कोहल आधारित हैण्ड रब उपलब्ध होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कचरे के निपटान हेतु कूड़ादान उपलब्ध होना चाहिए तथा हर सुबह और शाम को परिसर और दुकान में एक प्रतिशत हाइपोक्लोराइट के साथ पोछा लगना चाहिए।
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Wednesday, April 24