नाहन। जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ आर के परुथी द्वारा आज जारी किये आदेशों अनुसार अब जिला में इन चीज़ों की अनुमति रहेगी।
*दुकानें अब सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगी
*लोगों की आवाजाही सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक रह सकेगी
*मार्किट कम्प्लेक्सेस को छोड़कर सभी दुकानें सोमवार को छोड़कर रोज़ कर्फ्यू में ढील के दौरान खुलेंगी
*सोमवार को वित्तीय संसथान, निर्माण और उद्योगिक गतिविधियां, दवाइयों की दुकानें तथा दूध विक्रेताओं (सुबह 7 से 10 बजे तक) को बंद से छूट रहेगी
*बार्बर, सलून और ब्यूटी पार्लर बुधवार, शुक्रवार और रविवार को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे लेकिन उन्हें ज़रूरी प्रशिक्षण और सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी होगा