Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Breakng
    • उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई नशा मुक्त भारत अभियान की बैठक
    • विकासखंड संगड़ाह में जिला परिषद के तीनों वार्डों को रखा जाए यथावत – नारायण सिंह
    • आपदाओं से निपटने के लिए जिला में 19 से 31 मई, 2025 तक होगा परिचय अभ्यास कार्यक्रम- प्रियंका वर्मा
    • सिरमौर के सुरेंद्र हिंदुस्तानी को रेलवे विकास निगम में मिली बड़ी जिम्मेदारी
    • बड़े स्तर पर अवैध खनन मारकंडा नदी में हो रहा है : डॉ बिंदल
    • उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Himachal Varta
    • होम पेज
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सिरमौर
      • ऊना
      • चंबा
      • लाहौल स्पीति
      • बिलासपुर
      • मंडी
      • सोलन
      • कुल्लू
      • हमीरपुर
      • किन्नोर
      • कांगड़ा
    • खेल
    • स्वास्थ्य
    • चण्डीगढ़
    • क्राइम
    • दुर्घटनाएं
    • पंजाब
    • आस्था
    • देश
    • हरियाणा
    • राजनैतिक
    Thursday, May 22
    Himachal Varta
    Home»हिमाचल प्रदेश»जिला सिरमौर में अब कर्फ्यू की ढील सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक-डीएम
    हिमाचल प्रदेश

    जिला सिरमौर में अब कर्फ्यू की ढील सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक-डीएम

    By Himachal VartaMay 20, 2020
    Facebook WhatsApp

    मार्किट रविवार की बजाय सोमवार को रहेगी बंद
    कंटेनमेंट हॉटस्पॉट जोन में किसी प्रकार की छूट नहीं
    श्रमिको को दूसरे राज्य से आवागमन की कोई अनुमति नहीं होगी
    शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के अलावा किसी प्रकार की मूवमेंट की नहीं होगी अनुमति
    नाहन। जिला सिरमौर में लॉकडाउन 31 मई 2020 तक लागू रहेगा और कर्फ्यू की ढील सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगी, जिला में सभी पंजीकृत दुकाने ( मार्किट काम्प्लेक्स को छोड़ कर ) सप्ताह के 6 दिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेगीे जबकि बाजार रविवार के बदले सोमवार को बंद रहेगे परन्तु सोमवार को औद्योगिक गतिविधियां, कैमिस्ट शॉप्स, निर्माण गतिविधियांँ व वित्तीय संस्थान खुले रहेगे। जबकि दूध की दुकान सोमवार को सुबह 7 से 10 बजे तक खुली रहेंगीे। यह आदेश जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ.आर.के.परूथी ने प्रदेश सरकार द्धारा लॉकडाउन 4.0 के आदेश जारी करने के उपरांत जिला सिरमौर में भी दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा-144(1)(2) मंे निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिए।
    उन्होंने बताया कि जिला सिरमौर में अब कर्फ्यू की ढील 7 घंटे से बढाकर 8 घंटे कर दी गयी है। उपायुक्त सिरमौर ने सरकार के दिशा निर्देशानुसार सिरमौर जिला को ऑरेंज जोन घोषित किया है वही पांवटा साहिब का वार्ड नंबर 4 एवं उसके साथ लगते हुए क्षेत्र को कन्टेनमेंट हॉटस्पॉट जोन घोषित किया है !
    उन्होंने बताया कि सभी दुकानदारों को सोशल डिसटेसिंग (दो गज की दूरी) का पालन एवं मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा और दुकान के बाहर सामान रखने पर पूर्ण प्रतिबन्ध जारी रहेगा। पांवटा साहिब के कंटेनमेंट हॉटस्पॉट जोन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के अलावा किसी प्रकार की छूट नही होगी ।
    उन्होंने बताया कि प्रशासन से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले ,नाई की दुकान, सैलून व ब्यूटी पार्लर बुधवार, शुक्रवार व रविवार को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेगे।
    सीमा पर स्थित औद्योगिक क्षेत्र में दुपहिया वाहन पर एक व्यक्ति को आवाजाही की अनुमति होगी। इसके अलावा चौपहिया वाहन में चालक के अलावा दो व्यक्ति बैठ सकेंगे। फैक्टरी के मालिक सप्ताह में दो बार अपनी यूनिट में प्रशासन से अनुमति पास लेकर आ सकेंगे । इसके लिए नाहन व पांवटा साहिब के तहसीलदार को पास जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। श्रमिको को दूसरे राज्य से आवागमन की कोई अनुमति नही होगी।
    उन्होंने बताया कि रेस्टोरेंट ढाबे में बैठकर खाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा केवल खाने की होम डिलीवरी को ही अनुमति होगी। सभी तरह के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, एवं अन्य गतिविधियो पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा।
    इसके अतिरिक्त सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटका, तम्बाकु व च्यूइंग गम का सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
    उन्होंने बताया कि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के अलावा किसी भी प्रकार की आवजाही पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त जिला के अन्दर होने वाली शादियों मंे 50 से अधिक लोगों के इक्कठा होने की अनुमति नहीं होगी व दाह संस्कार के दौरान 20 लोगों से अधिक इक्कठे होने की अनुमति नही होगी।
    उन्होंने बताया कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर आईपीसी की धारा 269,270 और 188 तहत व आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के तहत कानुनी कार्यवाही की जाएगी।

    Follow on Google News Follow on Facebook
    Share. Facebook Twitter Email WhatsApp


    Demo

    Recent
    • उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई नशा मुक्त भारत अभियान की बैठक
    • विकासखंड संगड़ाह में जिला परिषद के तीनों वार्डों को रखा जाए यथावत – नारायण सिंह
    • आपदाओं से निपटने के लिए जिला में 19 से 31 मई, 2025 तक होगा परिचय अभ्यास कार्यक्रम- प्रियंका वर्मा
    • सिरमौर के सुरेंद्र हिंदुस्तानी को रेलवे विकास निगम में मिली बड़ी जिम्मेदारी
    • बड़े स्तर पर अवैध खनन मारकंडा नदी में हो रहा है : डॉ बिंदल
    Recent Comments
    • Sandeep Sharma on केन्द्र ने हिमालयी राज्यों को पुनः 90ः10 अनुपात में धन उपलब्ध करवाने की मांग को स्वीकार किया
    • Sajan Aggarwal on ददाहू मैं बिजली आपूर्ति में घोर अन्याय
    © 2025 Himachal Varta. Developed by DasKreative.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.