आदेशों की अवेहलना पर हो सकती है 8 दिन तक की जेल या 500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक का जुरमाना या दोनों
नाहन। सार्वजनिक स्थान पर सोशल डिस्टेंसिग यानि दो गज दूरी तथा घर से बाहर जाने से पहले मुंह पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
इस बारे आदेश जारी करते हुए उपायुक्त सिरमौर डॉ आर के परुथी ने बताया कि कुछ शर्तों के साथ जिला में नाई की दुकानों, सलून और ब्यूटी पार्लर खोलने की अनुमति दी गई है जिसके तहत इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को पहले प्रशिक्षण और सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा और अपनी दुकान खोलने से पहले उन्हें श्रम विभाग से रिफ्रेशर कोर्स, पंजीकरण, फोटो आई डी तथा इंस्पेक्शन रिपोर्ट श्रम अधिकारी सिरमौर को प्रस्तुत करनी होगी।
इन आदेशों की अवेलना करने पर हिमाचल पुलिस एक्ट-2007 की धारा-115 के तहत 8 दिन तक की सजा या 500 रूपये से लेकर 5000 रूपये तक का जुर्माना या सजा और जुरमाना दोनो हो सकती है।
उन्होंने बताया कि जिला सिरमौर में कोविड-19 वायरस को फैलने से रोकने के लिए 30 जून तक कफर्यू को बढाया गया है जिसके लिए आवश्यक है कि सभी लोग प्रशासन द्वारा दी जा रही हिदायतों का पालन करें ताकि कोरोना जैसी महामारी से बचा जा सके।
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Tuesday, May 7