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    Home»स्वास्थ्य»नगर परिषद नाहन के वार्ड नम्बर 1,2,5,6 व 9 सहित ग्राम पंचायत खालाक्यार व बनकला के कुछ क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन घोषित कर किया सील – डीएम
    स्वास्थ्य

    नगर परिषद नाहन के वार्ड नम्बर 1,2,5,6 व 9 सहित ग्राम पंचायत खालाक्यार व बनकला के कुछ क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन घोषित कर किया सील – डीएम

    By Himachal VartaAugust 25, 2020
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    नाहन। नगर परिषद नाहन के वार्ड नम्बर 1,2,5,6 व 9  में कोरोना पॉजीटीव के केस पाए जाने के बाद जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ.आर.के. परूथी ने आज यहां आदेश जारी करते हुए वार्ड नम्बर 1 मंे ईदगाह के समीप कलावती के घर, वार्ड नम्बर 1ं मंे ही रामकुंडी, ढाबो मौहल्ला में राजेश, रविन्द्र व नरेन्द्र सपुत्र जगदीश के घर व रमेश सपुत्र नरोत्म, ओमप्रकाश सपुत्र भागीरथ का घर, वार्ड नम्बर 2 में गमला फैक्टरी के समीप राजीव सपुत्र राम कुमार व  वार्ड नम्बर 9 में रामकुमार सपुत्र रूलीया के घर व दुकान, वार्ड नम्बर 5 में स्थित असलम सपुत्र दशोन्दी समीप मोहेन्दरू निवास अमरपुर को कन्टेंमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया गया है।
    इसके अतिरिक्त वार्ड नम्बर 1,2,5,6,9 के शेष क्षेत्र को बफर जोन घोषित कर दिया गया है।
    इसी तरह ग्राम पंचायत खाला क्यार के वार्ड नम्बर 3 मंे स्थित दीपक कुमार सपुत्र बेसूराम के घर को कन्टेंमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त वार्ड नम्बर 3 के शेष क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया है ।
    ग्राम पंचायत बनकला के वार्ड नम्बर 6 के शम्भूवाला मंे नवीन कुमार सुपुत्र चुर्र सिंह के घर को कन्टेंमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया गया है। इसके अरिक्ति वार्ड नम्बर 6 के शेष क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया है।
    इस क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर लोगों के एक ही स्थान पर इक्कठा होने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा तथा उन्हे अपने घरों मे ही रहना होगा। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जुलूस, कार्यशाला, सामुदायिक या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। कन्टेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर द्वार पर संबंधित वार्ड के पार्षद व संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान व उपप्रधान की सहायता से की जाएगी। आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे लेकिन उन्हें सोशलडिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा और सरकार के अन्य सभी दिशा निर्देशों काभी पालन करना होगा।
    यह आदेश मजिस्ट्रियल ड्यूटी, पुलिस कर्मियों, अधिकारियों, तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे अधिकृत व्यक्तियों व वाहनों तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुडे कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। सील किए गए क्षेत्र में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद नाहन व पंचायतों में बीडीओं नाहन द्वारा समय-समय पर सैनिटाईजेशन की जाएगी।
    उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्ध आईपीसीकी धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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