नाहन। नाहन नगर पालिका परिषद के वार्ड न0 1,2,4,7,11 व 12 सहित नाहन विकास खण्ड की ग्राम पंचायत कालाआम्ब के मोगिनंद को कन्टेंनमेंट जोन घोषित कर सील करने के आदेश जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ.आर.के. परूथी ने आज जारी किए।
आदेशानुसार नगर पालिका परिषद नाहन के वार्ड नम्बर 1 मंे कुन्दन का बाग में प्रदीप कुमार सपुत्र मस्ती राम का घर, वार्ड नम्बर 2 में कमेटी रेस्ट हाउस के समीप नजाकत अली, शराफत अली और आशीक अली सपुत्र गफुर के घर, वार्ड नम्बर 4 में ओम प्रकाश सपुत्र बारची का घर, वार्ड नम्बर 7 में पंजाब केसरी कार्यालय के समीप योगेश दीवान सपुत्र सुमेर चंद और सुमेर चंद सपुत्र राम प्रसाद के घर, वार्ड नम्बर 12 पुंलिस चौकी कच्चा टैंक में निर्मला देवी पत्नी पवन कुंमार के धरातल दुकानों को छोड़कर शेष घर को कन्टेंमेंट जोन घोषित किया है।
इसके अतिरिक्त वार्ड नम्बर 1, 2,4, 7, 11 व 12 के शेष क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया है।
इसी प्रकार ग्राम पंचायत कालाआम्ब के गांव मोगिनंद में ज्ञान चंद सपुत्र लछी राम का घर और कुलदीप ठाकुर सपुत्र खुशी राम के घर को सील कर कन्टेंनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त गांव मोगिनंद का शेष क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है।
इस क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर लोगों के एक ही स्थान पर इक्कठा होने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा तथा उन्हे अपने घरों मे ही रहना होगा। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जुलूस, कार्यशाला, सामुदायिक या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। कन्टेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर द्वार पर संबंधित वार्ड के पार्षद व ग्राम पंचायतों में संबंधित पंचायतों के प्रधान व उप-प्रधान की सहायता से की जाएगी। आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे लेकिन उन्हें सोशलडिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा और सरकार के अन्य सभी दिशा निर्देशों काभी पालन करना होगा।
यह आदेश मजिस्ट्रियल ड्यूटी, पुलिस कर्मियों, अधिकारियों, तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे अधिकृत व्यक्तियों व वाहनों तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुडे कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। सील किए गए क्षेत्र में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद नाहन व ग्राम पंचायत में बीडीओ नाहन द्वारा समय-समय पर सैनिटाईजेशन की जाएगी।
उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्ध आईपीसीकी धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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Monday, May 19