Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Breakng
    • वृक्षारोपण पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम – शरद कुमार लगवाल
    • सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास की आधारभूत संरचना – संजय अवस्थी
    • 19 व 20 जुलाई को विद्युत आपूर्ति बाधित
    • सिरमौर में होगा मेगा जिला स्तरीय ‘‘नशा मुक्त युवा-विकसित भारत’’ कार्यक्रम का आयोजन, 24 जुलाई तक करना होगा पंजीकरण।
    • सिरमौर में मुख्यमंत्री सहारा योजना के 270 लाभार्थियों को अप्रैल से जून तिमाही की सहायता राशि जारी
    • राज्यपाल ने जेयूआईटी के 7वें दीक्षांत समारोह में मेधावियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Himachal Varta
    • होम पेज
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सिरमौर
      • ऊना
      • चंबा
      • लाहौल स्पीति
      • बिलासपुर
      • मंडी
      • सोलन
      • कुल्लू
      • हमीरपुर
      • किन्नोर
      • कांगड़ा
    • खेल
    • स्वास्थ्य
    • चण्डीगढ़
    • क्राइम
    • दुर्घटनाएं
    • पंजाब
    • आस्था
    • देश
    • हरियाणा
    • राजनैतिक
    Wednesday, July 22
    Himachal Varta
    Home»स्वास्थ्य»नगर परिषद पांवटा साहिब के वार्ड नम्बर 1,4,5,6,11व13 सहित बद्रीपुर, कुण्डियों, माज़रा व कुन्जा मातरलियों ग्राम पंचायतों के कुछ क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन घोषित कर किया सील -डीएम
    स्वास्थ्य

    नगर परिषद पांवटा साहिब के वार्ड नम्बर 1,4,5,6,11व13 सहित बद्रीपुर, कुण्डियों, माज़रा व कुन्जा मातरलियों ग्राम पंचायतों के कुछ क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन घोषित कर किया सील -डीएम

    By Himachal VartaSeptember 4, 2020
    Facebook WhatsApp
    नाहन। नगर परिषद पांवटा साहिब के वार्ड नम्बर 1, 4, 5,6,11 व 13 सहित बद्रीपुर, कुण्डियों, माज़रा व कुन्जा मातरलियों ग्राम पंचायतों में कोरोना पॉजीटीव केस पाए जाने के बाद जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने आज यहां आदेश जारी करते हुए वार्ड नम्बर 1 शिवमन्दिर के सामने अजय बंसल का घर, वार्ड नम्बर 4 आदर्श कॉलोनी में स्थित सुरेश कुमार का घर व वार्ड नम्बर 4 बंसत बिहार कॉलोनी में स्थित सुरेन्द्र कुमार का घर, वार्ड नम्बर 5 यमुना बिहार कॉलोनी में स्थित मदन लाल का घर,  वार्ड नम्बर 6 होटल रोकवुड के सामने संदीप बतरा का घर, वार्ड नम्बर 11 में स्थित सत्या प्रकाश का घर व  वार्ड नम्बर 11 एकता कॉलोनी में स्थित कुलदीप चौहान का घर तथा वार्ड नम्बर 13 मशरूम फैक्ट्ररी हिरपुर के समीप  गोपाल सिंह के घर को कन्टेंमंेट जोन घोषित कर सील कर दिया गया है।
    इसके अतिरिक्त नगर परिषद पांवटा साहिब के वार्ड नम्बर 1 का शेष क्षे़त्र,  वार्ड नम्बर 4 आदर्श कॉलोनी व बंसत बिहार कॉलोनी का शेष क्षे़त्र,, वार्ड नम्बर 5 यमुना बिहार कॉलोनी का शेष क्षे़त्र, वार्ड नम्बर 6 का शेष क्षे़त्र,  वार्ड नम्बर 11 व एकता कलोनी का शेष क्षे़त्र, वार्ड नम्बर 13 का शेष क्षे़त्र को बफर जोन घोषित किया है।
    इसी तरह ग्राम पंचायत बद्रीपुर के वार्ड नम्बर 6 सुभूखेरा में स्थित विजय बोहरा का घर, वार्ड नम्बर 3 परशुराम कॉलोनी में स्थित महेन्द्र सिंह का घर व ग्राम पंचायत कुडियों के वार्ड नम्बर 2  गुलबाग मंे स्थित सुरेन्द्र पाल का घर, ग्राम पंचायत माजरा के वार्ड नम्बर 10 मनीष बनरीज का घर व वार्ड नम्बर 9 नजदीक बाईपास माजरा में स्थित धनपाल शर्मा का घर, ग्राम पंचायत कुंजामातरलियों के वार्ड नम्बर 6 आशा शर्मा का घर तथा वार्ड नम्बर 6 मोहर
    सिंह के घर को कन्टेंमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया गया है।
    इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत बद्रीपुर के वार्ड नम्बर 3 व 6 का शेष क्षे़त्र, ग्राम पंचायत कुडियों के वार्ड नम्बर 2 का शेष क्षे़त्र,  ग्राम पंचायत माजरा के वार्ड नम्बर 9 व 10 का शेष क्षे़त्र, ग्राम पंचायत कुंजामातरलियों के वार्ड नम्बर 6  के शेष क्षे़त्र को बफर जोन घोषित किया है।

    इस क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर लोगों के एक ही स्थान पर इक्कठा होने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा तथा उन्हे अपने घरों मे ही रहना होगा। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जुलूस, कार्यशाला, सामुदायिक या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। कन्टेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर द्वार पर संबंधित वार्ड के पार्षद की सहायता से की जाएगी और ग्राम पंचायतों में संबंधित पंचायतों के प्रधान व उपप्रघान की सहायता से कि जाएगी। आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे लेकिन उन्हें सोशलडिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा और सरकार के अन्य सभी दिशा निर्देशों काभी पालन करना होगा।
    यह आदेश मजिस्ट्रियल ड्यूटी, पुलिस कर्मियों, अधिकारियों, तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे अधिकृत व्यक्तियों व वाहनों तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुडे कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। सील किए गए क्षेत्र में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद पांवटा साहिब व ग्राम पंचायतों में बीडीओ पांवटा साहिब द्वारा समय-समय पर सैनिटाईजेशन की जाएगी।
    उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्ध आईपीसीकी धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

    Follow on Google News Follow on Facebook
    Share. Facebook Twitter Email WhatsApp
    Recent
    • वृक्षारोपण पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम – शरद कुमार लगवाल
    • सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास की आधारभूत संरचना – संजय अवस्थी
    • 19 व 20 जुलाई को विद्युत आपूर्ति बाधित
    • सिरमौर में होगा मेगा जिला स्तरीय ‘‘नशा मुक्त युवा-विकसित भारत’’ कार्यक्रम का आयोजन, 24 जुलाई तक करना होगा पंजीकरण।
    • सिरमौर में मुख्यमंत्री सहारा योजना के 270 लाभार्थियों को अप्रैल से जून तिमाही की सहायता राशि जारी
    Recent Comments
    • Sandeep Sharma on केन्द्र ने हिमालयी राज्यों को पुनः 90ः10 अनुपात में धन उपलब्ध करवाने की मांग को स्वीकार किया
    • Sajan Aggarwal on ददाहू मैं बिजली आपूर्ति में घोर अन्याय
    © 2026 Himachal Varta. Developed by DasKreative.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.