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    Home»स्वास्थ्य»नाहन नगर पालिका परिषद के वार्ड नम्बर 4 व 12  सहित पच्छाद विकास खण्ड की ग्राम पंचायत बाग पशोग कोे कन्टेंनमेंट जोन घोषित कर किया सील – डीएम  
    स्वास्थ्य

    नाहन नगर पालिका परिषद के वार्ड नम्बर 4 व 12  सहित पच्छाद विकास खण्ड की ग्राम पंचायत बाग पशोग कोे कन्टेंनमेंट जोन घोषित कर किया सील – डीएम  

    By Himachal VartaSeptember 5, 2020
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    नाहन।  नाहन नगर पालिका परिषद के वार्ड नम्बर 4 व 12  सहित पच्छाद विकास खण्ड की ग्राम पंचायत बाग पशोग कोे कन्टेंनमेंट जोन को कन्टेंनमेंट जोन घोषित कर सील करने के आदेश जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ. आर.के. परूथी ने आज जारी किए।
    आदेशानुसार नगर पालिका परिषद नाहन के वार्ड नम्बर 4 अमरपुर  में रमेश कुमार सपुत्र फूलचंद का घर व वार्ड नम्बर 12 साई अस्पताल के समीप रघुवीर सिंह सपुत्र रसल सिंह के घर को  कन्टेंमंेट जोन घोषित किया है।
    इसके अतिरिक्त वार्ड नम्बर 4  व 12 के शेष क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया है।
    इसी प्रकार पच्छाद विकास खण्ड की ग्राम पंचायत बाग पशोग की ग्राम कानगर-घाट को सील कर कन्टेंनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त ग्राम कानगर-घाट दरया, धन्वार, बाघ पोघाट व च्ुानघर को बफर जोन घोषित किया गया है।
    इस क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर लोगों के एक ही स्थान पर इक्कठा होने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा तथा उन्हे अपने घरों मे ही रहना होगा। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जुलूस, कार्यशाला, सामुदायिक या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। कन्टेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर द्वार पर संबंधित वार्ड के पार्षद व ग्राम पंचायतों में संबंधित पंचायत के प्रधान व उप-प्रधान की सहायता से की जाएगी। आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे लेकिन उन्हें सोशलडिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा और सरकार के अन्य सभी दिशा निर्देशों काभी पालन करना होगा।
    यह आदेश मजिस्ट्रियल ड्यूटी, पुलिस कर्मियों, अधिकारियों, तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे अधिकृत व्यक्तियों व वाहनों तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुडे कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। सील किए गए क्षेत्र में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद नाहन व ग्राम पंचायत में बीडीओ पच्छाद द्वारा समय-समय पर सैनिटाईजेशन की जाएगी।
    उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्ध आईपीसीकी धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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