Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Breakng
    • जीवन को सफल बनाने के लिए कठिन परिश्रम व दृढ़ संकल्प अत्यंत आवश्यक – हर्षवर्द्धन चौहान
    • युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए समाज को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता – डॉ. शांडिल
    • वन्यजीव सप्ताह के अंतर्गत नेचर पार्क अंबवाला में कार्यक्रम आयोजित
    • राज्यपाल ने माधव सृष्टि परिसर, सोलन में प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र का लोकार्पण किया
    • नाहन व आसपास के क्षेत्रों में 05 अक्टूबर को बिजली सुबह 09 बजे से शाम 06 बजे तक बंद रहेगी
    • नेई-नेटी स्कूल में विद्यार्थियों को आसरा संस्था ने दिया लोक नृत्य का प्रशिक्षण
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Himachal Varta
    • होम पेज
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सिरमौर
      • ऊना
      • चंबा
      • लाहौल स्पीति
      • बिलासपुर
      • मंडी
      • सोलन
      • कुल्लू
      • हमीरपुर
      • किन्नोर
      • कांगड़ा
    • खेल
    • स्वास्थ्य
    • चण्डीगढ़
    • क्राइम
    • दुर्घटनाएं
    • पंजाब
    • आस्था
    • देश
    • हरियाणा
    • राजनैतिक
    Friday, October 2
    Himachal Varta
    Home»स्वास्थ्य»पांवटा साहिब नगर पालिका परिषद के वार्ड न0 1,3,5,6,9 व 13 सहित पांवटा साहिब तहसील के कई पंचायतों के क्षेत्र को कन्टेंनमेंट जोन घोषित कर किया सील – डीएम
    स्वास्थ्य

    पांवटा साहिब नगर पालिका परिषद के वार्ड न0 1,3,5,6,9 व 13 सहित पांवटा साहिब तहसील के कई पंचायतों के क्षेत्र को कन्टेंनमेंट जोन घोषित कर किया सील – डीएम

    By Himachal VartaSeptember 11, 2020
    Facebook WhatsApp

    नाहन (हिमाचलवार्ता)। पांवटा साहिब नगर पालिका परिषद के वार्ड न0 1,3,5,6,9 व 13 सहित पांवटा साहिब तहसील के कई पंचायतों के कुछ क्षेत्र को कन्टेंनमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया है। यह आदेश जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने आज जारी किए।
    आदेशानुसार नगर परिषद पावंटा साहिब के वार्ड नम्बर 1 गोयल कॉलानी में नितिन मिश्रा सपुत्र अरूण मिश्रा व बद्री नगर में राजेन्द्र कोर नजदीक काका दा ढाबा, वार्ड नम्बर 3 अशोक विहार कॉलानी मंे नीरज कुमार, वार्ड नम्बर 5 में पूजा चन्ना, वार्ड नम्बर 6 की सूर्या कॉलनी में गुरू नानक मिशन स्कूल से सुरेश तोमर, समस्त सूर्या कॉलोनी, वार्ड नम्बर 9 के विश्वकर्मा चौक में गोदावरी पीजी व सगंीता पत्नी प्रमोद कुमार मकान नम्बर 113, वार्ड नम्बर 13 बैक कॉलोनी में ज्ञान ंिसंह का घर व जगदीप सिंह के घर को कन्टेंमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त वार्ड न0 1,3,5,6,9 व 13 बफर जोन घोषित किया।
    इसी तरह ग्राम पंचायत बद्रीपुर वार्ड नम्बर 1 में बाबूराम शर्मा का घर, वार्ड नम्बर 2 में कर्मसिंह रिटायर रेज अधिकारी के घर से गुज्ज्र कॉलोनी सडक तक, वार्ड नम्बर 5 में कंवर सिंह का घर, ग्रांम पंचायत बाटनवाली के वार्ड नम्बर 8 में सतपाल के घर से अमरनाथ के घर तक व यमुना विहार कॉलोनी भूपपुर में बावानन्द शर्मा का घर, ग्रांम पंचायत कुडियो के वार्ड नम्बर 8 में रामस्वरूप व गुलजारी लाल का घर, ग्रंाम पंचायत कोटरी व्यास में ललित कुमार सपुत्र पृथ्वी सिंह, ग्रांम पंचायत अमरकोट के वार्ड नम्बर 1 में हमीद सपुत्र अब्दुल सितार का घर, ग्रांम पंचायत कोलर में नवीन सपुत्र हरदेव का घर व हरदेव सिंह सपुत्र लाल सिंह का घर, ग्रांम पंचायत बद्रीपुर के वार्ड नम्बर 1 परशुराम कॉलोनी में सुन्दर सिंह का घर और कमलेश कुमार सपुत्र बीरूराम, ग्रांम पंचायत पातलियों के वार्ड नम्बर 1 में प्रितम सिंह कटारिया, ग्रांम पंचायत तारूडाडा आंज में भरत सिंह के घर सहित क्लीनिक, ग्रांम पंचायत नघेता में उपेन्द्र सिंह के घर व क्लीनिक, ग्रांम पंचायत कुन्जा मातरियो के वार्ड नम्बर 9 के सुदर्शन कॉलानी में अनिल चौहान का घर, वार्ड नम्बर 2 रामपुरघाट में अशिक अली का घर, ग्राम पंचायत रामपुर भारापुर वार्ड नम्बर 6 में सतीश कुमार का घर, वार्ड नम्बर 4 गगलों में अशिक अली का घर, ग्रांम पंचायत पातलियों वार्ड नम्बर 1 में मोहम्मद अली, वार्ड नम्बर 7 बातापुल में मक्खन सिंह का घर, गा्रंम पंचायत अम्बोया के वार्ड नम्बर 2 में सुरेन्द्र कुमार उर्फ विक्की का घर, ग्रांम पंचायत शावगा के वार्ड नम्बर गांव जूइन्ल में इन्द्र सिंह का घर व गा्रंम पंचायत मुगलावाला करतारपुर के वार्ड नम्बर 8 में जयसीराम के घर को कन्टेंमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित क्षेत्रों को बफर जोन घोषित किया है।
    इस क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर लोगों के एक ही स्थान पर इक्कठा होने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा तथा उन्हे अपने घरों मे ही रहना होगा। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जुलूस, कार्यशाला, सामुदायिक या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। कन्टेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर द्वार पर संबंधित वार्ड के पार्षद व संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान व उपप्रधान की सहायता से की जाएगी। आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे लेकिन उन्हें सोशलडिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा और सरकार के अन्य सभी दिशा निर्देशों काभी पालन करना होगा।
    यह आदेश मजिस्ट्रियल ड्यूटी, पुलिस कर्मियों, अधिकारियों, तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे अधिकृत व्यक्तियों व वाहनों तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुडे कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। सील किए गए क्षेत्र में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद पांवटा साहिब व पंचायतों में बीडीओं पांवटा साहिब द्वारा समय-समय पर सैनिटाईजेशन की जाएगी।
    उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्ध आईपीसीकी धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

    Follow on Google News Follow on Facebook
    Share. Facebook Twitter Email WhatsApp
    Recent
    • जीवन को सफल बनाने के लिए कठिन परिश्रम व दृढ़ संकल्प अत्यंत आवश्यक – हर्षवर्द्धन चौहान
    • युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए समाज को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता – डॉ. शांडिल
    • वन्यजीव सप्ताह के अंतर्गत नेचर पार्क अंबवाला में कार्यक्रम आयोजित
    • राज्यपाल ने माधव सृष्टि परिसर, सोलन में प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र का लोकार्पण किया
    • नाहन व आसपास के क्षेत्रों में 05 अक्टूबर को बिजली सुबह 09 बजे से शाम 06 बजे तक बंद रहेगी
    Recent Comments
    • Sandeep Sharma on केन्द्र ने हिमालयी राज्यों को पुनः 90ः10 अनुपात में धन उपलब्ध करवाने की मांग को स्वीकार किया
    • Sajan Aggarwal on ददाहू मैं बिजली आपूर्ति में घोर अन्याय
    © 2026 Himachal Varta. Developed by DasKreative.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.