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    Home»हिमाचल प्रदेश»शिलाई तहसील की ग्राम पंचायत बालीकोटी व बांदली सहित उप तहसील रोहनाट के नैनीधार, रास्त पंचायत सहित राजगढ़ तहसील की ग्राम शलाना  को क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन घोषित कर किया सील- डीएम
    हिमाचल प्रदेश

    शिलाई तहसील की ग्राम पंचायत बालीकोटी व बांदली सहित उप तहसील रोहनाट के नैनीधार, रास्त पंचायत सहित राजगढ़ तहसील की ग्राम शलाना  को क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन घोषित कर किया सील- डीएम

    By Himachal VartaSeptember 22, 2020
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    नाहन। शिलाई तहसील की ग्राम पंचायत बालीकोटी व बांदली सहित उप तहसील रोहनाट के नैनीधार, रास्त पंचायत सहित राजगढ़ तहसील की ग्राम शलाना  में कोरोना पॉजीटीव मामले पाए जाने के बाद ग्राम पंचायत बालीकोटी की ग्राम चाकरी मंे बलवीर सिंह का घर, ग्राम पंचायत बांदली मंेे बस्ती राम का घर व उप-तहसील रोहनाट की ग्राम पंचायत नैनीधार का समस्त देरयाना गांव व समस्त नैना गांव का क्षेत्र सहित ग्राम पंचायत रास्त के गांव खिजवारी में अतर सिंह के घर को कन्टेंमेंट जोन बनाकर सील कर दिया गया है। राजगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत शलाना में मीरा देवी पत्नी जितेन्द्र सेठिया के घर को कन्टेंमेंट जोन बनाकर सील कर दिया गया है।
    इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत बांदली, समस्त चाकरी गांव, नैनीधार का पूरा बाजार व समस्त खजवारी गॉव के क्षेत्र व राजगढ़ तहसील की  शलाना गांव के समस्त क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है।
    उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त, कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जुलूस, कार्यशाला सामुदायिक या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। कन्टेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घरद्वार पर संबंधित पंचायत के प्रधान की सहायता से की जाएगी । यह आदेश मजिस्ट्रेट डियूटी, पुलिस कर्मियों, अधिकारियों, तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे अधिकृत व्यक्तियों व वाहनों तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुडे कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। सील किए गए क्षेत्र में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा समय-समय पर सैनिटाईजेशन की जाएगी।  उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्व आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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