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    Home»हिमाचल प्रदेश»सिरमौर»नशीले कैप्सूल रखने पर 10 साल की सजा व पांवटा के व्यक्ति को भी 5 साल का कठोर कारावास
    सिरमौर

    नशीले कैप्सूल रखने पर 10 साल की सजा व पांवटा के व्यक्ति को भी 5 साल का कठोर कारावास

    By Himachal VartaMay 27, 2025
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    नाहन ( हिमाचल वार्ता न्यूज़) (एसपी जैरथ):- जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिरमौर योगेश जसवाल की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल रखने के दोषी हरियाणा निवासी सद्दाम पुत्र मोहम्मद हसन को 10 वर्ष का कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की स्थिति में उसे दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

    7 सितंबर 2023 को पुलिस टीम शंभूवाला, बोलियो, कटासन क्षेत्रों में गश्त कर रही थी। कटासन देवी के पास तीव्र मोड़ पर लगाए गए नाके पर एक बाइक सवार बिना हेलमेट के आता दिखाई दिया। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी भागने लगा। पीछा कर उसे पकड़ा गया और जांच में उसके बैग से तीन डिब्बों में कुल 576 प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल बरामद किए गए। अभियोजन पक्ष ने इस मामले में 27 गवाह पेश किए, जिनके बयानों के आधार पर अदालत ने दोष सिद्ध करते हुए सजा सुनाई।

    एक अन्य मामले में अदालत ने पांवटा साहिब निवासी प्रमोद कुमार पुत्र ब्रह्मानंद को 5 वर्ष के कठोर कारावास और ₹25,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी चंपा सुरील के अनुसार, 3 फरवरी 2020 को पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि प्रमोद कुमार अवैध रूप से नशीली दवाओं की खरीद-फरोख्त में संलिप्त है। उसके घर पर छापेमारी में ड्रेसिंग टेबल की दराज से 504 नशीले कैप्सूल बरामद किए गए थे। इस मामले में 17 गवाहों के आधार पर दोष साबित हुआ।

    दोनों मामलों में अदालत ने यह स्पष्ट किया कि समाज में नशे के फैलते दायरे को देखते हुए ऐसे मामलों में कठोरता आवश्यक है। यह सजा भविष्य में दूसरों के लिए चेतावनी का कार्य करेगी।

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