नाहन 29 जुलाई (एसपी जैरथ) : –जिला सिरमौर के पांवटा साहिब में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय दो के न्यायाधीश विशाल तिवारी की अदालत ने तेज रफ्तार कार से राहगीरों को टक्कर मारने के दोषी आत्माराम को डेढ़ वर्ष के कारावास और ₹5500 जुर्माने की सजा सुनाई है।
यह फैसला सड़क सुरक्षा के प्रति लापरवाही बरतने वाले चालकों के लिए एक सख्त संदेश है।सहायक जिला न्यायवादी दीक्षित शर्मा ने बताया कि अदालत ने दोषी आत्माराम पुत्र सुमेर चन्द, निवासी वीपोओ शिवा, तहसील पांवटा साहिब को विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई।भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 279 और 337 के तहत उन्हें छह-छह महीने की कैद और ₹1000 व ₹500 का जुर्माना लगाया गया। इसके अतिरिक्त, धारा 338 के तहत एक साल की कैद और ₹1000 का जुर्माना, तथा धारा 304ए के तहत डेढ़ वर्ष की कैद और ₹3000 का जुर्माना भी लगाया गया।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह महीने का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।यह मामला 2 मार्च 2014 का है, जब पांवटा साहिब पुलिस थाना क्षेत्राधिकार में एक सड़क हादसे की सूचना मिली थी।
