Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Breakng
    • डा यशवंत सिंह परमार राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नाहन के वाणिज्य विभाग द्वारा निवेशक जागरूकता आयोजित
    • जंबू खाला पुल पर खनन सामग्री वाले भारी वाहनों के चलने पर प्रतिबंध
    • धौलाकुआं में वैज्ञानिकों ने गाजर घास उखाड़ कर किसानों को बताए नियंत्रण के तरीके
    • इनर व्हील क्लब की महिलाओं ने मीडिया सदस्यों को बांधी राखी
    • सोलन हॉकी क्लब का 8वां स्थापना दिवस कार्यक्रम सम्पन्न
    • फंडिंग एवं नेटवर्किंग मीट फॉर वूमेन एंटरप्रेन्योर्स’ विषय पर कार्यशाला आयोजित
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Himachal Varta
    • होम पेज
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सिरमौर
      • ऊना
      • चंबा
      • लाहौल स्पीति
      • बिलासपुर
      • मंडी
      • सोलन
      • कुल्लू
      • हमीरपुर
      • किन्नोर
      • कांगड़ा
    • खेल
    • स्वास्थ्य
    • चण्डीगढ़
    • क्राइम
    • दुर्घटनाएं
    • पंजाब
    • आस्था
    • देश
    • हरियाणा
    • राजनैतिक
    Friday, August 28
    Himachal Varta
    Home»हिमाचल प्रदेश»सिरमौर»जंबू खाला पुल पर खनन सामग्री वाले भारी वाहनों के चलने पर प्रतिबंध
    सिरमौर

    जंबू खाला पुल पर खनन सामग्री वाले भारी वाहनों के चलने पर प्रतिबंध

    By Himachal VartaAugust 28, 2026
    Facebook WhatsApp
    नाहन ( हिमाचल वार्ता न्यूज) (एसपी जैरथ):- बद्रीपुर चौक से पुरुवाला कांशिपुर वाया संतोषगढ़ होकर जंबू खाला पुल से गुजरने वाले खनन सामग्री से लदे अथवा खाली भारी वाहनों की आवाजाही पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है। यह प्रतिबंध दोनों दिशाओं में लागू रहेगा। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब ऐसे वाहनों को वैकल्पिक मार्ग के रूप में राष्ट्रीय राजमार्ग-907 से होकर आवाजाही करनी होगी।  प्रशासन ने यह निर्णय उपमंडलाधिकारी पांवटा साहिब, पुलिस विभाग और लोक निर्माण विभाग की रिपोर्ट के आधार पर लिया है। रिपोर्ट में बताया गया कि इस मार्ग से खनन ट्रकों, डंपरों, टिप्परों, मल्टी-एक्सल वाहनों और अन्य भारी मालवाहक वाहनों की आवाजाही के कारण यातायात बाधित होने के साथ अत्यधिक शोर, जन असुविधा और स्थानीय लोगों की सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है। लोक निर्माण विभाग के अनुसार जंबू खाला पर बना पुल भारी लदे खनन ट्रकों और अन्य भारी वाहनों की आवाजाही के लिए संरचनात्मक रूप से उपयुक्त नहीं है। लगातार भारी वाहनों की आवाजाही से पुल को नुकसान पहुंचने के साथ मानव जीवन और सार्वजनिक संपत्ति के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। आदेश में पुलिस विभाग को निर्धारित स्थानों पर बैरिकेडिंग और नाके स्थापित कर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं लोक निर्माण विभाग को पुल के दोनों ओर अनिवार्य यातायात संकेतक, भार सीमा संबंधी बोर्ड और अग्रिम चेतावनी संकेत लगाने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
    Follow on Google News Follow on Facebook
    Share. Facebook Twitter Email WhatsApp


    cmhp


    cmhp


    cmhp

    Recent
    • डा यशवंत सिंह परमार राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नाहन के वाणिज्य विभाग द्वारा निवेशक जागरूकता आयोजित
    • जंबू खाला पुल पर खनन सामग्री वाले भारी वाहनों के चलने पर प्रतिबंध
    • धौलाकुआं में वैज्ञानिकों ने गाजर घास उखाड़ कर किसानों को बताए नियंत्रण के तरीके
    • इनर व्हील क्लब की महिलाओं ने मीडिया सदस्यों को बांधी राखी
    • सोलन हॉकी क्लब का 8वां स्थापना दिवस कार्यक्रम सम्पन्न
    Recent Comments
    • Sandeep Sharma on केन्द्र ने हिमालयी राज्यों को पुनः 90ः10 अनुपात में धन उपलब्ध करवाने की मांग को स्वीकार किया
    • Sajan Aggarwal on ददाहू मैं बिजली आपूर्ति में घोर अन्याय
    © 2026 Himachal Varta. Developed by DasKreative.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.