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    Home»स्वास्थ्य»नगर परिषद पांवटा साहिब के वार्ड नम्बर 3,6,7,8,9 व 12  सहित, ग्राम पंचायत मुगलोवाला-करतारपुर, सतौन, शिवपुर, धौलाकुंआ, पातलियों, पुरूवाला ग्राम पंचायतों के कुछ क्षेत्र को कन्टेमेंट जोन घोषित कर किया सील-डीएम      
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    नगर परिषद पांवटा साहिब के वार्ड नम्बर 3,6,7,8,9 व 12  सहित, ग्राम पंचायत मुगलोवाला-करतारपुर, सतौन, शिवपुर, धौलाकुंआ, पातलियों, पुरूवाला ग्राम पंचायतों के कुछ क्षेत्र को कन्टेमेंट जोन घोषित कर किया सील-डीएम      

    By Himachal VartaSeptember 10, 2020
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    नाहन (हिमाचलवार्ता)। नगर परिषद पांवटा साहिब के वार्ड नम्बर 3,6,7,8,9, 11 व 12  के अतिरिक्त मुगलोवाला-करतारपुर, सतौन, शिवपुर, धौलाकुंआ, पातलियों, पुरूवाला ग्राम पंचायतों में कोरोना पॉजीटिव मामले आने के बाद जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ. आर.के.परूथी ने आज यहां आदेश जारी करते हुए वार्डों व पंचायतों के क्षेत्रों को कन्टेंमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया गया है।
    नगर परिषद पांवटा साहिब के वार्ड नम्बर 3 आदर्श कॉलोनी बद्रीपुर में स्थित जगत सिंह का घर, सोढी मील के समीप हरदयाल सिंह तोमर सुपुत्र प्रताप सिंह तोमर का घर, वार्ड नम्बर 6 सूर्या कॉलोनी सुबखेडा में स्थित संजीव कुमार का घर, वार्ड नम्बर 7 पुलिस कॉलोनी में पुलिस स्टेशन के नजदीक राकेश कुमार (एचसी) नम्बर 224 और नरेन्द्र सिंह (कांस्टेबल) नम्बर 605 का सरकारी आवास, वार्ड नम्बर 8 सुदर्शन कॉलोनी में स्थित सुरेश सिंह का घर, वार्ड नम्बर 8 में ही भाटिया पैलिस गली अजीत कॉलोनी में स्थित राजेश कुमार सुपुत्र युब रोशन का घर, वार्ड नम्बर 9 में शारदा  सुमन पीजी के समीप विश्वकर्मा चौक में स्थित विजय कौशिक निवास तथा वार्ड नम्बर 12 नव विहार कॉलोनी में स्थित डॉ0 सुधी गुप्ता का घर व मोगिनंद में स्थित शुभम सिंह सुपुत्र अरूण कुमार के घर को कन्टेंमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया गया है।
    इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत मुगलोवाला-करतारपुर  के वार्ड नम्बर 5 आदर्श कॉलोनी राजबन में स्थित रूकम चौहान सुपुत्र बहादुर सिंह का घर,  ग्राम पंचायत शिवपुर के वार्ड नम्बर 5 बरोटीवाला में स्थित मदन सिंह का घर,  ग्राम पंचायत धौलाकुंआ के वार्ड नम्बर 8 गुजर कॉलोनी धौलाकुंआ में स्थित सुलेमान सुपुत्र शादिक अहमद का घर, ग्राम पंचायत सतौन के वार्ड नम्बर 3 में बिथू चौक में स्थित शमशेर गुप्ता सुपुत्र ओम प्रकाश गुप्ता का घर, ग्राम पंचायत पातलियों के वार्ड नम्बर 2 के गांव सुरजपूर में सरबजीत सिंह का घर तथा ग्राम पंचायत पुरूवाला के वार्ड नम्बर 9 अमरगढ गांव के बलबीर सिंह के घर को कन्टेंमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया गया है।
    नगर परिषद पांवटा साहिब के वार्ड नम्बर 12 नव विहार कॉलोनी,  वार्ड नम्बर 8 सुदर्शन कॉलोनी, वार्ड नम्बर 9 के विशवकर्मा चौक में स्थित शारदा सुमन पीजी के नजदीक का समस्त क्षेत्र, वार्ड नम्बर 8 में भाटिया पेलिस गली के अजीत कॉलोनी का समस्त क्षेत्र, वार्ड नम्बर 6 सूर्या कॉलोनी सुबखेडा का क्षेत्र,  वार्ड नम्बर 3 आदर्श कॉलोनी बद्रीपुर का समस्त क्षेत्र, वार्ड नम्बर 3 बद्रीपुर में सोढी मील के नजदीक का क्षेत्र तथा वार्ड नम्बर 12  मोगिनंद के समस्त क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया हैं।
    इसी  प्रकार ग्राम पंचायत मुगलोवाला-करतारपुर के वार्ड नम्बर 5 आदर्श कॉलोनी राजबन, ग्राम पंचायत सतौन के वार्ड नम्बर 3 बीथू चौक,  ग्राम पंचायत शिवपुर के वार्ड नम्बर 5 बरोटीवाला, ग्राम पंचायत धौलाकुंुआ के वार्ड नम्बर 8 गुजर कॉलोनी,  ग्राम पंचायत पातलियो के वार्ड नम्बर 2 गांव सुरजपुर तथा ग्राम पंचायत पुरूवाला के वार्ड नम्बर 9 के गांव अमरगढ का समस्त क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है।
    कन्टेनमेंट जोन में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर लोगों के एक ही स्थान पर इक्कठा होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा तथा उन्हें अपने घरों में ही रहना होगा।  उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जलूस, कार्यशाला, सामुदायिक या धार्मिक आयोजन नही करेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानेें बंद रहेगी। नगर परिषद पांवटा में कन्टेंमेंट जोन घोषित क्षेत्रों में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर-द्वार तक संबंधित वार्ड के पार्षद की सहायता से की जाएगी और ग्राम पंचायतों में संबंधित पंचायतों के प्रधान व उप प्रधान की सहायता से की जाएगी। आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा और सरकार के अन्य सभी दिशा निर्देशों का पालन भी करना होगा।
    यह आदेश मजिस्ट्रियल ड्यूटी, पुलिस कर्मियों, अधिकारियों तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे अधिकृत व्यक्तियों वाहनों तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुडे कर्मियों पर लागू नहीं होगे। सील किए गए क्षेत्र में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद पावंटा साहिब व ग्राम पंचायतों में बीडीओ पांवटा साहिब द्वारा समय-समय पर सेनिटाइजेशन कि जाएगी।
    उन्होने बताया कि जो व्यक्ति इन  आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्ध आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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