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    Home»हिमाचल प्रदेश»नगर पंचायत राजगढ व ग्राम पंचायत हाब्बन, रोहनाट के कुछ क्षेत्र को कन्टेंमेंट जोन घोषित कर किया सील – डीएम  
    हिमाचल प्रदेश

    नगर पंचायत राजगढ व ग्राम पंचायत हाब्बन, रोहनाट के कुछ क्षेत्र को कन्टेंमेंट जोन घोषित कर किया सील – डीएम  

    By Himachal VartaSeptember 22, 2020
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    नाहन (हिमाचलवार्ता)। नगर पंचायत राजगढ़ के वार्ड नम्बर 1 व ग्राम पंचायत हाब्बन, रोहनाट में कोरोना संक्रमण की पुष्टि के उपरान्त जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ. आर.के. परूथी ने आदेश जारी करते हुए नगर पंचायत राजगढ़ के वार्ड नम्बर 1 बीडीओ कार्यालय के समीप रीता देवी पत्नी श्याम लाल व सुधीर सुपुत्र ओम प्रकाश के घर को कन्टेंमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया गया है।
    ग्राम पंचायत हाब्बन के वार्ड नम्बर 3 में श्याम लाल सुपुत्र जयराम का घर व ग्राम पंचायत रोहनाट के वार्ड नम्बर 1 में स्थित जीवन सिंह सुपुत्र सही राम के घर को भी कन्टेंमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया गया है।
    इसके अतिरिक्त नगर पंचायत राजगढ़ का वार्ड नम्बर 1 ग्राम पंचायत हाब्बन का वार्ड नम्बर 3 व ग्राम पंचायत रोहनाट के वार्ड नम्बर 1 को बफर जोन घोषित किया गया है।
    कन्टेंनमेंट जोन घोषित क्षेत्रों में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर लोगों के एक ही स्थान पर इक्कठा होने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा तथा उन्हे अपने घरों मे ही रहना होगा।
    उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जुलूस, कार्यशाला, सामुदायिक या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। नगर पंचायत राजगढ के कन्टेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सम्बधित वार्ड के पार्षद की सहायता से तथा संबंधित पंचायत के प्रधान/उप प्रधान द्वारा घर द्वार पर मुहैया करवाई जाएगी।
    आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा और सरकार के अन्य सभी दिशा निर्देशों का भी पालन करना होगा।
    यह आदेश मजिस्ट्रियल ड्यूटी, पुलिस कर्मियों, अधिकारियों, तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे अधिकृत व्यक्तियों व वाहनों तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुडे कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। नगर पंचायत राजगढ में सचिव नगर पंचायत राजगढ़ द्वारा व ग्राम पंचायतों में बीडीओ  द्वारा समय-समय पर सैनिटाईजेशन की जाएगी।
    उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्ध आईपीसीकी धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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