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    Home»हिमाचल प्रदेश»शिमला»हिमाचल में अब कोई भी गाड़ी के लिए वीवीआईपी नंबर 0001 खरीद पाएगा। 
    शिमला

    हिमाचल में अब कोई भी गाड़ी के लिए वीवीआईपी नंबर 0001 खरीद पाएगा। 

    By Himachal VartaJuly 4, 2023
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    शिमला ( हिमाचल वार्ता न्यूज़ )    हिमाचल में अब कोई भी गाड़ी के लिए वीवीआईपी नंबर 0001 खरीद पाएगा। परिवहन विभाग ने इस नंबर को आम जनता के लिए ओपन कर दिया है। इससे पहले यह नंबर सिर्फ सरकार के लिए ही रिजर्व था। इसके लिए सरकार को एक लाख रुपए फीस देनी पड़ती थी। हालांकि एचपी-07 सीरीज के 0001 के 10 नंबर अभी भी विभाग ने परिवहन विभाग ने जीएडी यानी लोक प्रशासन विभाग के लिए रिजर्व रखे है। यह नंबर मंत्रियों की गाडिय़ों में लगेंगे। जनता के लिए ओपन नंबर में स्पेशल रजिस्ट्रेशन फीस पांच लाख रुपए निर्धारित की है। यानी पांच लाख रुपए से बोली शुरू होगी। परिवहन विभाग ने मोटर व्हीकल रूल्स 1999 में संशोधन कर यह प्रावधान किया है। हालांकि यह प्रावधान अभी लागू नहीं हुआ है। सात दिन में लोगों को आपत्तियां एवं सुझाव देने होंगे। इसके बाद यह प्रावधान लागू हो जाएगा।ई-गजट पर सचिव परिवहन विभाग की ओर से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार इस नंबर के लिए ऑनलाइन ही बोली लगेगी। परिवहन विभाग ने प्रदेश में वीवीआईपी और वीआईपी नंबर की नीलामी के रेट तय कर दिए है। अधिसूचना के मुताबिक 0001 नंबर न्यूनतम पांच लाख रुपए में परिवहन विभाग द्वारा नीलाम किया जाएगा। इसकी नीलामी ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी। 0002 से 0010 तक के नंबर की न्यूनतम 75 हजार में नीलामी की जाएगी। 0011 से लेकर 0100 तक गाड़ी नंबर की नीलामी न्यूनतम 50 हजार रुपए में होगी। इस प्रकार अन्य श्रेणी के वाहन नंबर के लिए भी रेट निर्धारित कर दिए हैं। इसके अलावा 0101 से लेकर 9999 नंबर के लिए बोली 15000 रुपए से शुरू होगी। इसके अलावा 1100 नंबर से लेकर 9898 नंबर के लिए बोली 10,000 रुपए से शुरू होगी।

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