नाहन। जिला सिरमौर में अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों में राशन के लेन-देन में प्रयोग होने वाले पीओएस-बायोमेट्रीक मशीनों का प्रयोग 17 मई, 2020 तक नहीं होगा यह जानकारी जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डा.आर.के. परूथी ने दी।
उन्होंने बताया कि कोरोना के संक्रमण फैलने से पहले सरकार उचित मूल्य की दुकानों में राशनकार्ड होल्डर का पीओएस मशीन में अंगूठे का इस्तेमाल करने के बाद राशन जारी करती थी जोकि सही राशनकार्ड होल्डर को ही राशन देने मे सहायक सिद्ध होती थी लेकिन कोविड-19 संक्रमण के फैलने के बाद इन मशीनों से बायोमेट्रीक के प्रयोग पर रोक लगा दी है।
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Sunday, May 5