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    Home»हिमाचल प्रदेश»जिला सिरमौर के लिए नई गाइडलाइन जारी
    हिमाचल प्रदेश

    जिला सिरमौर के लिए नई गाइडलाइन जारी

    By Himachal VartaMay 20, 2020
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    नाहन। जिला सिरमौर प्रशासन के द्वारा बढ़ाए गए लॉक डाउन में नई गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। इसके अनुसार अब दुकाने यानी विपणन संस्थान सुबह 9:00 बजे से लेकर 5:00 बजे तक खुलेंगे। जो रेड और ग्रीन का सिस्टम किया गया था नई गाइडलाइन के बाद अब सारी दुकानें खुलेगी।

    उपायुक्त सिरमौर डॉक्टर आर के परुथी ने जानकारी देते हुए बताया कि अब रविवार की जगह सोमवार को पूर्ण लॉक डाउन होगा। इसमें दूध की दुकानें या दूध बेचने वालों को सुबह 7:00 बजे से लेकर 10:00 बजे तक दूध बेचना स्वीकृत किया गया है। यह समय सिर्फ सोमवार के लिए डिसाइड किया गया है। उपायुक्त सिरमौर ने यह भी बताया कि सोमवार के दिन यानी जिस दिन कंप्लीट लॉक डाउन होगा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ,बैंक, दवा की दुकानें इंडस्ट्री अन्य दिनों की तरह सुचारू रहेंगे।

    इस लॉकडाउन 4 में बार्बर शॉप्स के लिए महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी की गई है। इसके बारे में उपायुक्त सिरमौर ने जानकारी देते हुए बताया कि नाइयों की ट्रेनिंग भी होगी और जो और रजिस्टर बनाई है और उन्हें ट्रेनिंग भी कराई गई थी। अब ट्रेनिंग के बाद उन सब का 2 दिन का रिफ्रेशर कोर्स भी करवाया जाएगा। इस कोर्स के बाद उन्हें आई कार्ड जारी किए जाएंगे।

    रजिस्ट्रेशन किए जाने के बाद ट्रेनिंग शुदा बार्बर शॉप का लेबर इंस्पेक्टर के द्वारा इंस्पेक्शन किया जाएगा। इस इंस्पेक्शन में लेबर इंस्पेक्टर की रिपोर्ट के बाद ही बार्बर को अपनी दुकान खोलने की अनुमति होगी जिला सिरमौर प्रशासन के द्वारा इस गाइडलाइन में यह भी जानकारी दी गई है कि अब जिला में जो बार्बर शॉप हैं रजिस्ट्रेशन व तमाम औपचारिकताओं के बाद यह दुकाने केवल बुधवार, शुक्रवार और रविवार के दिन ही खोली जा सकेंगी।

    अन्य दिन इन्हें खोलने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं होगी। वही एक बार हम फिर से बता दें कि अब रेड और ग्रीन वाला सिस्टम जिला सिरमौर प्रशासन के द्वारा खत्म कर दिया गया है। सभी दुकाने सोमवार को छोड़कर सुबह 9:00 बजे से लेकर 5:00 बजे तक खुली रहेगी। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात जिला प्रशासन ने नई गाइडलाइन में कही है।

    इसके अनुसार यदि बाजार में या कहीं भी किसी भी दुकान के बाहर कोई भी सामान रखा पाया गया जिसे हम एंक्रोचमेंट भी कह सकते हैं तो ऐसी स्थिति में बाहर रखा समान प्रशासन के द्वारा जप्त कर लिया जाएगा। किसी भी दुकान में 5 से ज्यादा व्यक्ति खड़े नहीं होने चाहिए। जिला प्रशासन ने बड़ी सख्ती से एक बात फिर से दोहराई है कि हर दुकान में फेस मास्क होना बहुत जरूरी है और कोई भी बिना फेस मास्क के ना दुकान के अंदर नजर आए और ना दुकान के बाहर।

    उपायुक्त सिरमौर ने यह भी बताया कि इसके साथ-साथ सोशल डिस्टेंस का भी पूरा ध्यान रखा जाए। अगर इन नियमों को कोई नहीं मानता है तो उसकी दुकान सील कर दी जाएगी और उसे खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उपायुक्त सिरमौर डॉक्टर आर के परुथी ने कहा है कि जैसे जनता ने पहले सहयोग दिया है आगे भी सहयोग देकर इस कोरोनावायरस को हराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें।

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