नाहन। जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ आर के परुथी ने स्पष्ट करते हुए बताया कि जिला में दुकानें कर्फ्यू में दी गई ढील के दौरान यानी सुबह 6 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच खुल सकेंगी।
इस दौरान सभी पंजीकृत दूकानें (मार्किट काम्प्लेक्स को छोड़कर) खुल सकेगी।
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Wednesday, May 1