
उन्होने बताया कि मज़दूर लेबर कॉलोनी से फ़ैक्टरी परिसर तक प्रातः 5ः30 से 6 बजे, दोपहर 1ः30 से 2ः30 बजे तथा रात्री 9ः30 से 10 बजे तक की समय अवधी के दौरान ही आवाजाही कर सकेगे। आवाजाही के दौरान मज़दूरों को मुंह पर मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
उन्होंने बताया कि 13 जून, 2020 को जारी आदेशों के तहत कोई भी मजदूर घोषित कन्टेंनमेंट क्षेत्र से बाहर नही जा पाएंगे। फ़ैक्टरी प्रबंधन मज़दूरों की आवाजाही, सोशल डिस्टेंसिंग यानि दो गज की दूरी और मास्क पहनाना सुनिश्चित करेगा और किसी भी प्रकार के उल्लंघन के लिए खुद जिम्मेवार होगा।
इन आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 269, 270 और 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51, 54 और 56 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।