नाहन (हिमाचलवार्ता)। जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने कहा कि कोरोना पॉजीटिव व्यक्ति यानि प्राईमरी कांटेक्ट में आने वाले व्यक्ति को कोविड टैस्ट के लिए अपना सैम्पल देना अनिवार्य होगा।
डॉ0आर0के0परूथी ने आज आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा-34 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस संदर्भ में आदेश जारी किए है तथा यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागु हांेगे।
इसके अतिरिक्त संभावित पॉजीटिव व्यक्ति, आईएलआई लक्षण वाले या अन्य व्यक्ति, जिनकी पहचान हिम सुरक्षा अभियान या रैंडम सैम्पलिग या विशेष सैम्पलिग अभियानों के दौरान होती है, उन्हें स्वास्थ्य अधिकारियों को कोरोना टैस्ट के लिए सैम्पल देना अनिवार्य होगा और उन्हें सैम्पल लेने वाले स्वास्थ्य अधिकारियों व कर्मियों से सहयोग करना होगा ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।
उल्लेखनीय है कि कुछ मामलों में देखा गया है कि स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा जिन व्यक्तियों की पहचान कोरोना टैस्ट के लिए की जाती है वह सैम्पल देेने के लिए आगे नही आते है या फिर सैम्पल देने से मना कर देते है जिससे इस संक्रमण के फैलने का खतरा बना रहता है।
उन्हांेने बताया कि इन आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के विरूद्व आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, आईपीसी की धारा 188, 269, 270 व हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम की धारा 111,114,115 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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Sunday, October 4
