नाहन (हिमाचलवार्ता)। -जिला सिरमौर में पंचायती राज सस्थाओं और स्थानीय निकाओं के चुनाव के मध्यनजर 24 दिसम्बर, 2020 से 23 जनवरी, 2021 तक किसी भी प्रकार के आग्येशस्त्र व घातक हथियार साथ लेकर चलने पर पाबधी रहेगी।
यह आदेश जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने आज भारतीय दण्ड प्रक्रिया सहिता 144 के अतंर्गत पद्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए। आदेशानुसार यह आदेश कानुन एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने वाले सुरक्षा बलो पर लागू नहीं होगे।
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Sunday, October 4
