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    Home»हिमाचल प्रदेश»महिला को गम्भीर रूप से जख्मी करने पर नीलू को उम्रकैद की सजा व 25 हजार जुर्माना!
    हिमाचल प्रदेश

    महिला को गम्भीर रूप से जख्मी करने पर नीलू को उम्रकैद की सजा व 25 हजार जुर्माना!

    By Himachal VartaJanuary 6, 2021
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    नाहन (हिमाचलवार्ता)। शिमला जिला के कोटखाई के बहुचर्चित गुडिय़ा केस मामले के दोषी अनिल कुमार उर्फ नीलू को नाहन में आजीवन कारावास तथा 25 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। उप जिला न्यायवादी सिरमौर एकलव्य ने बताया कि शनिवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसवंत सिंह की अदालत में आरोपी अनिल कुमार उर्फ नीलू को पच्छाद उपमंडल की ग्राम पंचायत काटली के दसाना गांव में रहने वाली नेपाली मूल की महिला के साथ छेड़छाड़, दुष्कर्म की कोशिश तथा हत्या के प्रयास के मामले में यह सजा सुनाई गई है। उप जिला न्यायवादी सिरमौर एकलव्य ने बताया कि दोषी अनिल कुमार उर्फ नीलू ने नेपाली मूल की महिला जोकि दसाना गांव में रमन पुंडीर की जमीन पर रहती है, जब वह गांव के समीप जंगल में बकरियां चराने गई हुई थी। इसी दौरान जंगल में महिला को अकेले पाकर उसके साथ पहले छेड़छाड़ की, फिर दुष्कर्म की कोशिश की, जब महिला ने इसका विरोध किया। तो दोषी ने महिला से उसका दराट छीन कर उस पर कई बार प्रहार किया। जिसमें महिला बुरी तरह से घायल हो गई। महिला का हाथ का अंगूठा तथा उंगली कट गई, मुंह व चेहरे पर कई जगह घाव बन गए। जिसके बाद महिला लहूलुहान होकर बेहोश हो गई, जिस पर कुछ लोगों ने इसकी जानकारी नेपाली मूल की महिला के बेटे संजय बहादुर को दी तथा संजय बहादुर ने इसकी जानकारी जिसकी जमीन पर वह काम करता है, उसे दी। उसके बाद 108 एंबुलेंस की सहायता से सराहां अस्पताल पहुंचाया। जहां से महिला को गंभीर हालत में क्षेत्रीय अस्पताल रैफर किया गया तथा महिला के स्वस्थ होने के बाद पुलिस ने उसका बयान दर्ज कर मामले में छानबीन करने के बाद आरोपी की गिरफ्तार किया। उसके बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। अदालत में जिरह के बाद दोषी पाए गए अनिल कुमार को न्यायाधीश ने आजीवन कारावास तथा 25 हजार रूपए की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को 1 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भी भुगतना होगा।

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