नाहन (हिमाचलवार्ता)। जिला सिरमौर में पंचायती राज चुनाव के मध्य नजर 16 से 22 जनवरी, 2021 तक शराब के ठेके बंद रहेगे। यह आदेश जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 158 (द) के अन्तर्गत पद्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आज आदेश जारी किए।
आदेशानुसार जिला सिरमौर की सभी ग्राम पंचायतों में निर्वाचन से एक दिन पूर्व व निर्वाचन के दिन व मतणना के दिन यानि 16 जनवरी से 22 जनवरी, 2021 मतगणना समाप्त होने तक शराब के ठेके बंद रहेगे।
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Wednesday, July 1
