नाहन (हिमाचलवार्ता)। – जिला सिरमौर के नाहन पंचायत घर परिसर में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्धारा विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर को संबोधित करते हुए सचिव जिला विधिक प्राधिकरण सिरमौर बसंत वर्मा ने कहा कि जनता को कानून की जानकारी हो इसके लिये समय-समय पर विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा
शिविरों का आयोजन किया जाता है। कोई भी व्यक्ति धन के अभाव में अपने अधिकारों से वंचित न रहें, इसके लिए प्राधिकरण की ओर से वकील और कानूनी सलाह दिलाई जाती है। उन्होंने कहा कि इस शिविर का उद्देश्य ही लोगों को कानून की जानकारी देना है। उन्होंने बताया कि पंचायत प्रधान के पास बहुत शक्तियां होती है और उन्हें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए।
इस अवसर पर अधिवक्ता सौरभ महेंद्रा ने बैंक चेक से सम्बंधित जानकारी देते हुए कहा कि यदि किसी का चेक बैंक द्वारा बाउंस किया जाता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। अधिवक्ता उषा ने घरेलू हिंसा के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि महिलाओं को किसी भी तरह की घरेलू हिंसा के विरुद्ध घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंर्तगत अदालत में जाने की सुविधा प्रदान की गई है। उन्होंने साइबर क्राइम से सम्बंधित जानकारी भी लोगो को दी।
शिविर में नायब तहसीलदार निहाल सिंह ने ऑनलाइन बनाये जा रहे दस्तावेजों के बारे में जानकारी दी।
इस शिविर में उपमंडल कल्याण अधिकारी विजय ठाकुर, पंचायत प्रधान सुषमा, उप-प्रधान जय प्रकाश, सीडीपीओ कमल शर्मा, पुलिस विभाग से हेम प्रकाश सहित लगभग 200 लोग उपस्थित रहे।
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Friday, July 3
