गांजे के साथ पकड़े गए आरोपी को 3 माह का कठोर कारावास
आरोपी को सीजेएम नाहन की अदालत ने 5 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया
नाहन (हिमाचलवार्ता)। झूठे जाता108 ग्राम गांजे के साथ पकडे गए आरोपी को सीजेएम नाहन अदालत ने 3 माह का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं आरोपी को अदालत ने 5 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जानकारी देते हुए सहायक जिला न्यायवादी रूमिंद्र बैंस ने बताया कि श्रीकांत पासवान पुत्र गंगा पासवान निवासी मायर शमशेर नगर बागी टोला बिहार 8 मार्च 2017 को 108 ग्राम गांजे के साथ पकड़ा गया था।
उन्होंने बताया कि पुलिस थाना प्रभारी कालाअंब योगेंद्र सिंह पुलिस टीम के साथ रात को गश्त पर थे। इसी दौरान रात 9 बजे के करीब कालाअंब की नांगल सडक़ में एक व्यक्ति पॉलिथीन उठाकर जा रहा था। जब पुलिस ने उसे पकड़कर तलाशी ली तो उसके कब्जे से 108 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तथा जब पुलिस ने आरोपी से कड़ी पूछताछ की तो उसने बताया कि वह गांजे का सेवन करता है और बेचता भी है। यह गांजा वह़ बिहार से लाया था। जो कालाअंब में बेचना था। पुलिस ने मामले में गहन छानबीन करने के बाद चालान तैयार कर अदालत में पेश किया। जिसके बाद गवाहों तथा साक्ष्यों के आधार पर दोषी को 3 माह का कठोर कारावास तथा 5 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है।