शिमला ( हिमाचल वार्ता न्यूज़ ) उपायुक्त आदित्य नेगी ने कहा कि चिन्हित क्षेत्रों रिज मैदान से छोटा शिमला-कनेडी हाउस, रेन्डवज रेस्तरां से रिवोली सिनेमा के 150 मीटर के दायरे में, स्कैंडल प्वाइंट से कालीबाड़ी मंदिर, लिंक रोड छोटा शिमला गुरूद्वारा से छोटा शिमला-कुसुम्पटी सडक़, छोटा शिमला चौक-राजभवन से ओक ओवर, लिंक रोड कार्ट रोड से मजीठा हाउस, एजी आफिस से कार्ट रोड, सीपीडब्लयूडी आफिस से चौड़ा मैदान और जिलाधीश कार्यालय से 50 मीटर पुलिस गुमटी से लोअर बाजार की ओर ये आदेश तत्काल प्रभाव से दो महीने के लिए लागू होंगे।उन्होंने बताया कि ये कदम सार्वजनिक व्यवस्था बनाने के लिए इन स्थानों पर धरना, प्रदर्शन करने के लिए पूर्व अनुमति लेनी अनिवार्य होगी और इन आदेशों की अवहेलना करने वालों पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
Breakng
- चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान’ के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
- शिवानी की अध्यक्षता में आयोजित हुई जिला परिषद की बैठक
- वृक्षारोपण पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम – शरद कुमार लगवाल
- सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास की आधारभूत संरचना – संजय अवस्थी
- 19 व 20 जुलाई को विद्युत आपूर्ति बाधित
- सिरमौर में होगा मेगा जिला स्तरीय ‘‘नशा मुक्त युवा-विकसित भारत’’ कार्यक्रम का आयोजन, 24 जुलाई तक करना होगा पंजीकरण।
Thursday, July 23
