शिमला ( हिमाचल वार्ता न्यूज़ ) हिमाचल में अब गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनाना भी महंगा हो गया है। प्रदेश सरकार ने मोटर व्हीकल नियम 1999 में संशोधन किया है। वर्तमान में 6 महीने के लिए पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनाने के 60 लगते थे। अब वहीं पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी वाले 2 और 3 पहिया वाहनों से अब 80 रुपए के साथ 20 रुपए ग्रीन टैक्स लिया जाएगा।100 रुपए में बनेगा पॉल्यूशन सर्टिफिकेटकुल मिलाकर 100 रुपए में इन वाहनों का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनेगा। इसी तरह पेट्रोल, सीएनजी, एल.पी.जी वाले चार पहिया वाहनों से कुल 130 रुपए लिए जाएंगे। इसमें 30 रुपए ग्रीन टैक्स भी शामिल है। इसी तरह डीजल वाहनों से 150 कुल फीस ली जाएगी। इसमें 40 रुपए ग्रीन टैक्स के होंगे। इस संशोधन को सरकार ने ई-गजट पर प्रकाशित कर दिया है और लागू कर दिया है।
Breakng
- चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान’ के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
- शिवानी की अध्यक्षता में आयोजित हुई जिला परिषद की बैठक
- वृक्षारोपण पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम – शरद कुमार लगवाल
- सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास की आधारभूत संरचना – संजय अवस्थी
- 19 व 20 जुलाई को विद्युत आपूर्ति बाधित
- सिरमौर में होगा मेगा जिला स्तरीय ‘‘नशा मुक्त युवा-विकसित भारत’’ कार्यक्रम का आयोजन, 24 जुलाई तक करना होगा पंजीकरण।
Thursday, July 23
