शिमला ( हिमाचल वार्ता न्यूज़ ) हिमाचल में अब गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनाना भी महंगा हो गया है। प्रदेश सरकार ने मोटर व्हीकल नियम 1999 में संशोधन किया है। वर्तमान में 6 महीने के लिए पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनाने के 60 लगते थे। अब वहीं पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी वाले 2 और 3 पहिया वाहनों से अब 80 रुपए के साथ 20 रुपए ग्रीन टैक्स लिया जाएगा।100 रुपए में बनेगा पॉल्यूशन सर्टिफिकेटकुल मिलाकर 100 रुपए में इन वाहनों का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनेगा। इसी तरह पेट्रोल, सीएनजी, एल.पी.जी वाले चार पहिया वाहनों से कुल 130 रुपए लिए जाएंगे। इसमें 30 रुपए ग्रीन टैक्स भी शामिल है। इसी तरह डीजल वाहनों से 150 कुल फीस ली जाएगी। इसमें 40 रुपए ग्रीन टैक्स के होंगे। इस संशोधन को सरकार ने ई-गजट पर प्रकाशित कर दिया है और लागू कर दिया है।
Breakng
- स्थानीय निकाय और पंचायतीराज चुनाव जनमत संग्रह साबित हुए, जनता ने कांग्रेस सरकार को पूरी तरह नकारा : डॉ. राजीव बिंदल
- ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण से सिरमौर की युवतियां हो रही आत्मनिर्भर
- आदेश जारी
- पर्यावरण-अनुकूल विकास: संकटों के बीच समृद्ध हिमाचल का नया ब्लूप्रिंट
- प्रदेश सरकार सड़कों का नेटवर्क बेहतर बनाने की दिशा में निरंतर प्रयासरत- विक्रमादित्य सिंह
- आमजन को बेहतर परिवहन सुविधाएं प्रदान करना व हरित परिवहन को बढ़ावा देना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता- मुकेश अग्निहोत्री
Thursday, June 4
