नाहन। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटकों के लिए प्रदेश में प्रवेश करने के लिए जारी किए गए नये दिशा निर्देशो के तहत अब आरटी पीसीआर के अतिरिक्त आईसीएमआर द्वारा मान्यता प्राप्त लैब के टीआरयु एनएएटी और सीबी एनएएटी टेस्ट की रिपोर्ट भी मान्य होगी।
इस बारे में जानकारी देते हुए जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने बताया कि जिला सिरमौर की सीमाओं में प्रवेश करने वाले 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कोरोना टेस्ट की जरूरत नहीं होगी अगर बच्चों के साथ आने वाले वयस्कों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव हो। उन्होने बताया कि जिला की सीमा में प्रवेश करने के 96 घंटे से पहले किये गए कोरोना टैस्ट वैध नहीं होंगे जिसका आकलन जिला की सीमा पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पर्यटकों के लिए 5 दिनों की न्यूनतम बुकिंग की आवश्यकता को 2 रातों में बदल दिया गया है, अब एक ही स्थान या कई स्थानों पर 2 रातों के लिए न्यूनतम बुकिंग पर्याप्त होगी।
उन्होने बताया कि निजी या सार्वजनिक वाहन चालक जो केवल पर्यटकों को छोड़ने के उद्देश्य से जिला की सीमाओं में प्रवेश रहे हैं और पर्यटकों को छोड़ने पर तुरंत लौटते हैं, तो उन्हें क्वारटिन करने की आवश्यकता नहीं होगी।
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Monday, May 6