नाहन (हिमाचलवार्ता)। हिमाचल सरकार के फैसले के बाद अब जिला सिरमौर में सभी शिक्षण संस्थान 4 अप्रैल तक बंद रहेगें। इसके अतिरिक्त होली के दौरान होने वाले सभी आयोजनो पर भी रोक रहेगी। यह आदेश जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने जारी किए।
आदेशानुसार जिला के वह विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल व तकनीकि स्ंास्थान खुले रहेगे जिनमें परिक्षाए चल रही है और जबकि छात्रावास खुले रहेगंे। इसके अतिरिक्त मन्दिरो में लंगर लगाने व धार्मिक आयोजन जैसे हवन, यज्ञ, सत्संग, जागरण आदि पर प्रतिबंध रहेगा।
जिला सिरमौर में सभी सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, खेल गतिविधियों में एसओपी का पालन व सामाजिक दूरी का पालन करते हुए खुले स्थानों में अधिकतम 200 व बंद स्थानों में क्षमता के अनुसार 50 प्रतिशत लोगों को अनुमति होगी व किसी भी प्रकार के आयोजनों के लिए संबंधित उपमण्डलाधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक होगा।
उपायुक्त सिरमौर ने जिलावासियों से आग्रह करते हुए कहा है कि वह होली अपने घर पर ही मनाएं और सरकार द्वारा जारी किये गए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करे व सभी सार्वजनिक व कार्य स्थलों पर मास्क पहनना व सामाजिक दूरी का पालन करना सुनिश्चित करे।
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Sunday, July 12
