Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Breakng
    • मेडिकल कॉलेज को लेकर अजय सोलंकी ने भाजपा पर लोगों को गुमराह करने का लगाया आरोप
    • रिहायशी मकान से मिला 17.002 किलोग्राम चूरा पोस्त,आरोपी दबोचा
    • सुक्खू सरकार स्कूली बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है : मेलाराम शर्मा
    • समय पर चिकित्सा नही मिलने से राजगढ़ में दो की मौत, एम्बुलेंस सड़क को लेकर एसडीएम को ज्ञापन
    • नशा तस्कर रवि कुमार को 11 साल की कैद और एक लाख का जुर्माना
    • सैनवाला स्कूल के छात्रों ने विप्रो अर्थियन अवार्ड में प्रदेश में पाया पहला स्थान
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Himachal Varta
    • होम पेज
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सिरमौर
      • ऊना
      • चंबा
      • लाहौल स्पीति
      • बिलासपुर
      • मंडी
      • सोलन
      • कुल्लू
      • हमीरपुर
      • किन्नोर
      • कांगड़ा
    • खेल
    • स्वास्थ्य
    • चण्डीगढ़
    • क्राइम
    • दुर्घटनाएं
    • पंजाब
    • आस्था
    • देश
    • हरियाणा
    • राजनैतिक
    Thursday, May 15
    Himachal Varta
    Home»स्वास्थ्य»सिरमौर में आज रात 10 बजे से लगेगा नाइट कर्फ्यू
    स्वास्थ्य

    सिरमौर में आज रात 10 बजे से लगेगा नाइट कर्फ्यू

    By Himachal VartaApril 27, 2021
    Facebook WhatsApp

    रात 10 से प्रातः 5 बजे आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार की आवाजाही पर रहेगी रोक

    नाहन (हिमाचलवार्ता)। जिला सिरमौर में आज रात से 10 मई 2021 तक नाईट कर्फ्यू लगेगा। यह आदेश जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ.आर.के. परूथी ने हिमाचल सरकार के निर्णय के बाद जारी किए। आदेशानुसार नाईट कर्फ्यू के दौरान 10 मई तक रात 10 बजे से प्रातः 5 बजे आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार की आवाजाही पर रोक रहेगी।
    जिला से बाहर अन्य राज्य में जाने व अन्य सभी राज्यों से जिला में प्रवेश के लिए कोविड ई-पास पॉर्टल https://www.covid19epass.hpgov.in पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र, उतर प्रदेश, दिल्ली कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान व पंजाब से सिरमौर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कोविड ई-पास के माध्यम से अनुमति लेनी अनिवार्य होगी। उन्होंने बताया कि इन सभी राज्यों में अभी कोरोना संक्रमण फैलने की दर तेजी से बढ़ रही है जिसके चलते इन राज्यों से आने वाले लोगों को उच्च जोखिम वाले सम्पर्क के रूप में माना जाएगा और उसे राज्य में प्रवेश करने के बाद 14 दिनों के लिए घर या संस्थागत क्वारन्टाइन होना होगा।
    उन्होंने बताया कि जिन व्यक्तियों ने जिला में प्रवेश से 72 घण्टे पहले आरटीपीसीआर कोविड टैस्ट करवाए है और उनकी रिपोर्ट नेगिटिव हो तो उन्हें  क्वारन्टाइन की आवश्यकता नहीं होगी। किसी व्यक्ति ने कोविड टीकाकरण के दोनो टीके लगवाए हों, उसे भी क्वारन्टाइन की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, प्रदेश सरकार द्वारा तय किए गए उच्च संक्रमण दर वाले राज्यों में जिले से कोई व्यक्ति जा कर 72 घण्टों के अन्दर वापिस आता है तो उसे भी क्वारन्टाइन होने की आवश्यकता नहीं होगी। उस व्यक्ति को कोविड ई-पास के माध्यम से अपनी यात्रा को पंजीकृत करना होगा और वह व्यक्ति वापिस आकर विवाह व किसी अन्य प्रकार के समारोह में भाग नही ले सकेगा।
    उन्होंने बताया कि अगर परिवार के व्यवसक सदस्यों के पास कोविड नेगिटिव रिपोर्ट होगी, तो 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार की कोविड-19 टैस्ट की आवश्यकता नहीं होगी ।
    आदेशानुसार जिला की सीमाओं पर पुलिस, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व पंचायत प्रतिनिधियों की टीम जिला में प्रवेश व निकास के समय कोविड ई-पास में पंजीकृत व्यक्तियों की निगरानी व सत्यापन करेंगी।  उन्होने बताया कि जिला के सभी प्रवेश द्वारों पर पंजीकरण की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी।
    जिला के उद्योगों में कार्यरत कर्मचारी जोकि दैनिक आधार पर जिला कि सीमा पार से आवागमन कर रहे हैं, उन्हें सम्बधित उद्योग फोटो पहचान पत्र जारी करेगा। ऐसे श्रमिकों की सूची सभी उद्योग संबंधित उपमण्डलाधिकारी, महाप्रबंधक उद्योग व संबंधित एसएचओ से सांझा करेंगे। उन्होंने बताया कि जिला में कार्यरत सभी उद्योगों को सरकार द्वारा जारी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश जारी कर दिए गए है। इसके अतिरिक्त, किसी भी यूनिट में कोविड पॉजीटीव मामले पाए जाने पर उद्योग संबंधित खण्ड चिकित्सा अधिकारी को सूचना सांझा करेगा और सभी प्राथमिक सम्पर्कों के लिए टैस्ट, ट्रेक व उपचार टीटीटी की रणनीति का पालन करेगा। इसके अतिरिक्त, उद्योग पूरे परिसर सहित गाडियों की सेनिटाइजेशन करवाएंगे और सभी कर्मचारियों का कोविड टीकाकरण सुनिश्चित करेंगे।
    उन्होनें बताया कि जिला के सभी विकास खण्डों में लोगों को कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जागरूकता अभियाना चलाया जाएगा। उन्हाेंने कहा कि जो भी कोरोना पॉजीटीव व्यक्ति बाजार मे घूमता पाया गया तो उसके विरूद्व कार्यवाही की जाएगी।
    Follow on Google News Follow on Facebook
    Share. Facebook Twitter Email WhatsApp


    Demo

    Recent
    • मेडिकल कॉलेज को लेकर अजय सोलंकी ने भाजपा पर लोगों को गुमराह करने का लगाया आरोप
    • रिहायशी मकान से मिला 17.002 किलोग्राम चूरा पोस्त,आरोपी दबोचा
    • सुक्खू सरकार स्कूली बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है : मेलाराम शर्मा
    • समय पर चिकित्सा नही मिलने से राजगढ़ में दो की मौत, एम्बुलेंस सड़क को लेकर एसडीएम को ज्ञापन
    • नशा तस्कर रवि कुमार को 11 साल की कैद और एक लाख का जुर्माना
    Recent Comments
    • Sandeep Sharma on केन्द्र ने हिमालयी राज्यों को पुनः 90ः10 अनुपात में धन उपलब्ध करवाने की मांग को स्वीकार किया
    • Sajan Aggarwal on ददाहू मैं बिजली आपूर्ति में घोर अन्याय
    © 2025 Himachal Varta. Developed by DasKreative.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.